बिना वोटर आईडी भी डाल सकेंगे वोट! बस इन 12 पहचान पत्र से हो जाएगा काम, EC के नियम में क्या-क्या
चुनाव सिर्फ लोकतंत्र का त्योहार नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी का अधिकार भी है. ऐसे में अगर मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज हो लेकिन आपके पास वोटर आईडी यानी EPIC कार्ड न हो, तो क्या आप वोट डाल सकते हैं? पहले यह बड़ा सवाल था, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि किसी भी मतदाता को केवल EPIC कार्ड न होने की वजह से मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा.

भारत में चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसे मतदाता वोटिंग से वंचित रह जाते हैं जिनके पास वोटर आईडी कार्ड यानी EPIC नहीं होता. बिहार में चुनाव की तारीखों का एलान किया जा चुका है. ऐसे में आमतौर पर लोगों को यही लगता है कि वोट डालने के लिए वोटर आईडी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है. चुनाव आयोग (ECI) के नियमों के अनुसार यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है तो आप बिना वोटर कार्ड के भी मतदान कर सकते हैं.
इसके लिए बस आपको अपनी पहचान साबित करने वाला कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा. चुनाव आयोग ने ऐसे 12 पहचान पत्रों की सूची जारी की है जिनके जरिए आप आसानी से अपना अपना वोट दे सकते हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं ये दस्तावेज.
उपचुनाव से पहले बड़ा अपडेट
बिहार समेत देशभर की आठ विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले आयोग ने एक अहम दिशा-निर्देश जारी किया है. जानकारी के मुताबिक इन क्षेत्रों में लगभग 100% मतदाताओं को EPIC कार्ड जारी किए जा चुके हैं. वहीं, जिन नए मतदाताओं के नाम हाल ही में सूची में जोड़े गए हैं, उन्हें भी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर वोटर कार्ड सौंपने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है.
इन पहचान पत्रों से डाल सकते हैं वोट
चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि यदि किसी मतदाता के पास EPIC नहीं है, तो वह नीचे दिए गए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है:
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक
- आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR स्मार्ट कार्ड
- पासपोर्ट
- पेंशन दस्तावेज
- सरकारी या PSU कर्मचारी का सेवा पहचान पत्र
- सांसद/विधायक का आधिकारिक आईडी कार्ड
- सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी UDID (निःशक्तता) कार्ड
वोटर लिस्ट में नाम जरूरी
आयोग ने साफ कहा है कि मतदान करने की मूल शर्त आपका नाम वोटर लिस्ट में होना है. अगर आपका नाम सूची में दर्ज नहीं है, तो आप किसी भी पहचान पत्र के बावजूद वोट नहीं डाल पाएंगे. इसलिए मतदान से पहले अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांच लें.
पर्दा करने वाली महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था
आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मतदान केंद्रों पर पर्दा प्रथा का पालन करने वाली महिलाओं के सम्मान और गोपनीयता की रक्षा की जाएगी. उनकी पहचान की पुष्टि महिला मतदान अधिकारी या महिला सहायकों की मौजूदगी में की जाएगी. चुनाव आयोग का यह फैसला न केवल मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम भी है. इसलिए अगर आपका EPIC कार्ड नहीं बना है या खो गया है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं. पहचान का कोई एक वैध दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा जरूर लें.