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मॉर्निंग वॉक पर अकेले गई पत्नी, पति ने बोल दिया 'तलाक तलाक तलाक'

ठाणे जिले में पुलिस ने मुंब्रा क्षेत्र निवासी 31 साल के एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने छोटी सी बात पर अपनी बीवी को तलाक दिया है. हिला (25) मॉर्निंग वॉक पर बिना बताए चली गई थी, बस इसी बात को लेकर पति अपनी पत्नी से तीन तलाक से जरिए शादी रद्द कर रहा है.

मॉर्निंग वॉक पर अकेले गई पत्नी, पति ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक
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( Image Source:  canva )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 13 Dec 2024 12:45 PM IST

Man Give Triple Talaq To Wife In Pure: देश भर में आए दिन तीन तलाक से मामले सामने आते हैं. केंद्र सरकार ने साल 2019 में ट्रिपल तलाक पर रोक लगा दी थी इसके बाद भी यह मामले बढ़ते जा रहे हैं. अब महाराष्ट्र के ठाणे में एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है.

जानकारी के अनुसार, ठाणे जिले में पुलिस ने मुंब्रा क्षेत्र निवासी 31 साल के एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी को तीन तलाक देने का मामला दर्ज किया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने छोटी सी बात पर अपनी बीवी को तलाक दिया है. शुक्रवार को एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला मंगलवार का है. महिला (25) मॉर्निंग वॉक पर बिना बताए चली गई थी, बस इसी बात को लेकर पति अपनी पत्नी से तीन तलाक से जरिए शादी रद्द कर रहा है.

पुलिस ने पति पर दर्ज किया केस

पीड़ित पत्नी ने बुधवार को पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ शिकायत की. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(4) आपराधिक धमकी और मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अब आगे की जांच कर रही है.

यूपी में पहले दिया था तलाक फिर किया हलाला

हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर से तीन तलाक का बड़ी ही अजीब-गरीब मामला सामने आया. यहां पर एक व्यक्ति ने दहेज के लिए पहले अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया. इससे मन नहीं भर तो दोबारा निकाल से पहले पत्नी का नंदोई के साथ हलाला कराया. विरोध करने पर महिला को ससुराल वालों ने खूब पीटा. महिला ने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक बताया था असंवैधानिक

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को अपने फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था. कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था फिर सरकार से इसको लेकर कानून बनाने को कहा था. इसके बाद भारतीय संसद ने 30 जुलाई, 20219 को ट्रिपल तलाक विधेयक पारित किया गया. फिर तत्काल तीन तलाक एक आपराधिक अपराध बन गया. इस विधेयक को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 के रूप में जाना जाता है. नियमों का उल्लंघन करने पर आरोपी के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान है.

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