BBC इंडिया पर ED ने क्यों लगाया 3.44 करोड़ का जुर्माना? तीन डायरेक्टरों पर भी हुई कार्रवाई
ईडी ने BBC इंडिया पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) इंडिया और उसके निदेशकों पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है.

ईडी ने BBC इंडिया पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया, 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) इंडिया और उसके निदेशकों पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 3.44 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है.
ईडी ने जांच के बाद पाया कि BBC इंडिया ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के प्रावधानों का उल्लंघन किया था. इसी के तहत कंपनी और उसके अधिकारियों पर यह जुर्माना लगाया गया है. शुक्रवार को जारी एक आदेश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि BBC डब्ल्यूएस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, 2021 के बाद अनुपालन न करने के कारण प्रतिदिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है.
ईडी ने कंपनी के तीन निदेशकों जाइल्स एंटनी हंट, इंदू शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिब्बन्स पर भी कार्रवाई करते हुए प्रत्येक पर 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया है.
ईडी की जांच और बीबीसी इंडिया पर कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अप्रैल 2023 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत बीबीसी इंडिया के खिलाफ जांच शुरू की थी. इससे पहले, फरवरी 2023 में आयकर विभाग ने दिल्ली सहित कई शहरों में बीबीसी इंडिया के कार्यालयों पर सर्वे किया था.
एक अधिकारी के मुताबिक, सितंबर 2019 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर डिजिटल मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा 26 प्रतिशत तय की थी. इसके बावजूद, बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया ने अपनी विदेशी हिस्सेदारी कम नहीं की और इसे 100 प्रतिशत बनाए रखा, जिससे सरकार के नियमों का उल्लंघन हुआ.