ब्रेस्ट पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना Attempt To Rape नहीं तो... कानून क्या कहता है जान लीजिए
भारत में Attempt to Rape यानी रेप का प्रयास की परिभाषा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के साथ-साथ धारा 511 के तहत देखी जा सकती है. हालांकि, Attempt to Rape के लिए कोई अलग विशिष्ट धारा नहीं है, लेकिन इसे बलात्कार से संबंधित अपराध के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है. आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

What Is Attempt To Rape: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे विवाद पैदा हो गया है. उन्होंने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाओं का ब्रेस्ट दबाना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना अपराध नहीं है. उनकी इस टिप्पणी से महिलाओं में आक्रोश है.
ऐसे में यह सवाल भी लोगों के मन में उठता है कि आखिर Attempt To Rape क्या है और कानून की नजर में इसकी परिभाषा क्या है? इसके अलावा, वह मामला क्या है, जिसकी सुनवाई करते हुए जज ने ऐसी टिप्पणी की? आइए, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं...
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यूपी के कासगंज जिले में 2021 में 14 साल की एक नाबालिग लड़की का तीन युवकों ने रेप करने को कोशिश की. उन्होंने बाइक पर बैठाकर बच्ची को एक पुलिया के पास ले गए और उसे पुलिया के नीचे खींचने लगे. आरोपियों ने बच्ची का ब्रेस्ट दबाया और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ने लगे. इस पर लड़की चिल्लाने लगी, जिससे आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. इस दौरान आरोपी फरार हो गए.
बच्ची की मां शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां शिकायत दर्ज नहीं कराई गई. ऐसे में मां ने कोर्ट का रुख किया. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि आरोपियों ने आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई अपराध नहीं किया है. उनके खिलाफ दर्ज गंभीर धाराओं को हटा दिया जाए, लेकिन मामले को गंभीरता से लिया जाए.
धारा 376 क्या है?
आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप के दोषियों को सजा दी जाती है. वहीं, धारा 375 यह बताती है कि रेप क्या है, जबकि धारा 511 रेप का प्रयास (Attempt) करने पर दंड निर्धारित करती है.
धारा 376 बलात्कार (Rape) को परिभाषित करती है. इसमें महिला की सहमति के बिना यौन संबंध स्थापित करना या ऐसी परिस्थितियां शामिल हैं जहां सहमति जबरदस्ती, धोखे, या भय के कारण प्राप्त की गई हो. वहीं, धारा 511 किसी अपराध को करने के प्रयास से संबंधित है. अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करने के इरादे से कोई कदम उठाता है, लेकिन वह अपराध पूरा नहीं हो पाता, तो इसे Attempt to Rape माना जा सकता है.
Attempt To Rape की परिभाषा क्या है?
भारतीय कानून में Attempt to Rape (रेप का प्रयास) की स्पष्ट परिभाषा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 व 511 के तहत दी गई है. कानूनी रूप से, रेप का प्रयास तब माना जाता है, जब अभियुक्त (Accused) ने बलात्कार करने का स्पष्ट इरादा (Intent) रखा हो और उसने इस इरादे को अमल में लाने के लिए कोई ठोस कदम (Overt Act) उठाया हो, लेकिन किसी वजह से रेप न किया जा सका हो.
Attempt To Rape में क्या सजा होती है?
Attempt to Rape के मामले में धारा 376 के तहत सजा होती है. आरोपी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है. वहीं, धारा 511 के तहत, यदि रेप का प्रयास किया गया लेकिन पूर्ण अपराध नहीं हुआ, तो आरोपी को आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
Attempt to Rape के मामलों में अदालत आरोपी के इरादे और उसके द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखती है. यदि स्पष्ट प्रमाण हों कि आरोपी ने रेप करने की कोशिश की थी, तो उसे Attempt to Rape का दोषी माना जाता है।
Attempt to Rape कब माना जाएगा
Attempt to Rape तब माना जाएगा, जब अपराधी का स्पष्ट इरादा रेप करने का हो. उसके द्वारा इरादे को अमल में लाने के लिए कोई प्रत्यक्ष कदम उठाया गया हो, जो केवल तैयारी से आगे बढ़कर अपराध के करीब हो. अपराध पूरा न हुआ हो, चाहे वह पीड़िता के प्रतिरोध, बाहरी हस्तक्षेप, या किसी अन्य कारण से रुक गया हो.
उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरदस्ती पकड़ता है, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है, या शारीरिक रूप से हमला करता है, लेकिन रेप करने में सफल नहीं होता, तो यह Attempt to Rape माना जा सकता है. केवल छेड़छाड़ या गलत इरादे से छूना इसके दायरे में नहीं आएगा, जब तक कि रेप का स्पष्ट इरादा और प्रयास साबित न हो.