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नए साल पर मुंबई में नहीं होगी बोट पार्टी, हैदराबाद में ड्रग्स पर नजर; बेंगलुरू में ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस

हैदराबाद में शराबबंदी और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने पार्टी में शामिल होने वालों के लिए अत्यधिक शराब पीने की सलाह भी जारी की है. अगर कोई ग्राहक पहले से ही नशे में है और होश में नहीं है, तो प्रतिष्ठान को उसे शराब नहीं परोसनी चाहिए. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना है.

नए साल पर मुंबई में नहीं होगी बोट पार्टी, हैदराबाद में ड्रग्स पर नजर; बेंगलुरू में ड्रिंक एंड ड्राइव पर जीरो टॉलरेंस
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( Image Source:  meta.ai )
नवनीत कुमार
Edited By: नवनीत कुमार

Updated on: 28 Dec 2024 6:57 PM IST

साल 2024 को अलविदा कहने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसके साथ ही लोग नया साल 2025 के स्वागत की तैयारी बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं. अब 31 दिसंबर की शाम का जश्न सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए शहरों में तैयारियां जोरों पर हैं. इसके लेकर कई शहरों और राज्यों की महानगर पुलिस, यातायात पुलिस, सतर्कता विभाग और एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो ने होटल, क्लब, बार, पब और पार्टी करने वालों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

हैदराबाद पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने थ्री स्टार और उससे ऊपर के होटलों, क्लबों, बार और रेस्तराओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आदेशों के अनुसार, रात एक बजे तक टिकट वाले कार्यक्रम आयोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 15 दिन पहले आयुक्त से अनुमति लेनी होगी. आयोजकों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया गया है कि सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और पार्किंग क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं.

10 बजे तक बंद हो साउंड सिस्टम

हैदराबाद पुलिस के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी को भी नशीले पदार्थों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, तथा आयोजकों को पार्किंग क्षेत्रों और अन्य स्थानों से सावधान रहना चाहिए जहां नशीले पदार्थों की चोरी-छिपे बिक्री की जा सकती है. साउंड सिस्टम को रात 10 बजे तक बंद कर दिया जाना चाहिए.

ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10,000 का जुर्माना

हैदराबाद में शराबबंदी और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने पार्टी में शामिल होने वालों के लिए अत्यधिक शराब पीने की सलाह भी जारी की है. अगर कोई ग्राहक पहले से ही नशे में है और होश में नहीं है, तो प्रतिष्ठान को उसे शराब नहीं परोसनी चाहिए. शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, जेल और ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है. साथ ही उसका वाहन अस्थायी रूप से जब्त कर लिया जाएगा.

1 बजे तक ही होगी पार्टी

बेंगलुरू पुलिस और बृहत बेंगलुरू महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने कहा है कि सभी पार्टियां और समारोह रात 1 बजे तक समाप्त हो जाएंगे. रात 10 बजे के बाद प्रमुख फ्लाईओवर बंद कर दिए जाएंगे. बार और पब को रात 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन आयोजकों को ऐसे आयोजनों के लिए अनुमति लेनी होगी.

नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे

लाउडस्पीकर और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा. यातायात पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाओं, दुर्घटनाओं आदि को रोकने के लिए 31 दिसंबर की रात 11 बजे से 1 जनवरी 2025 की सुबह 6 बजे तक शहर के सभी फ्लाईओवर पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस रहेगी.

पूरी रात होगी पार्टी

महाराष्ट्र सरकार ने पूरी रात नए साल के जश्न की अनुमति दे दी है, इसलिए मुंबई के होटल मालिकों ने पार्टी में शामिल होने वालों के लिए सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, खासकर शराब पीने से संबंधित. पब, बार और रेस्तरां सुबह 5 बजे तक खुले रहेंगे.

नहीं होगी नाव पार्टी

होटलों को सलाह दी गई है कि नशे में धुत मेहमान सुरक्षित घर लौटें. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर को अरब सागर में नाव पार्टियों के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. अधिकारियों ने कहा कि यह प्रवृत्ति 2008 में बंद हो गई और प्रतिबंध अभी भी लागू है.

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