SIR 2.0 में नाम जोड़ने-काटने की प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल स्टेप-बाय-स्टेप, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
भारत में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हो गया. इस अभियान में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे. बूथ स्तरीय अधिकारी 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर मतदाताओं से जरूरी जानकारी हासिल करेंगे. अभियान का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है.
  केंद्रीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया का एलान करने के बाद 28 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम जारी है. जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू हुआ है, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप. दूसरे चरण में एसआईआर के तहत 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं.
एसआईआर के इस चरण में घर-घर जाकर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक महीने तक चलेगी. 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. आज से बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है. यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.
BLO की पहचान कैसे करें?
हर बीएलओ के पास एक क्यूआर कोड वाला आधिकारिक पहचान पत्र होगा, जिसे आप भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की वेबसाइट के माध्यम से सीधे उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए स्कैन कर सकते हैं. आपको दिए गए गणना फॉर्म में आपके बूथ क्षेत्र के लिए जिम्मेदार बीएलओ का नाम और संपर्क नंबर भी शामिल होगा.
एसआईआर प्रक्रिया राजनीतिक रूप से संवेदनशील मसला है, इसलिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) सत्यापन अभियान के दौरान बीएलओ के साथ रह सकते हैं.
बीएलओ घरों का दौरा करने से पहले निवासियों को पहले से सूचित करेंगे. यदि आप उस समय मौजूद नहीं हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कम से कम तीन बार दोबारा दौरा करना होगा कि प्रत्येक मतदाता का रिकॉर्ड दर्ज हो. उनका लक्ष्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचना है, इसलिए यदि आप पहली बार मिलने से चूक भी जाते हैं, तो आपके पास सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के अतिरिक्त अवसर होंगे.
फॉर्म भरने के समय इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
जब आपका बीएलओ आएगा, तो वह आपको आपके घर के प्रत्येक पंजीकृत मतदाता के लिए गणना फॉर्म की दो प्रतियां देगा. फॉर्म भरने के समय जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी उनमें वर्तमान ईपीआईसी (मतदाता पहचान पत्र), आधार कार्ड, दो हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर शामिल है.
इसके अलावा, हर मतदाता को दोनों फॉर्म भरने होंगे. उन पर हस्ताक्षर करने होंगे. बीएलओ भी हस्ताक्षर करेगा. वे एक प्रति ईसीआई (ECI) रिकॉर्ड के लिए रखेंगे और दूसरी आपको एक मुहर लगाकर बतौर रिसिविंग देंगे. रिसिविंग वाला फॉर्म मतदाता आगे के लिए संभाल कर रख सकते हैं.
फॉर्म के साथ अपने दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है. अगर आपके परिवार का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, तो आपको बाद में चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध 11 सांकेतिक दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग कर नागरिकता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.
फॉर्म कहां और कब जमा करें?
आपका बीएलओ अपनी यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से भरे हुए फॉर्म एकत्र करेगा. यह घर-घर जाकर 4 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी.
SIR प्रक्रिया के तहत कब क्या होगा?
- ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिकेशन की तिथि 9 दिसंबर 2025.
 - 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक आपत्ति जमा की तिथि.
 - दावों पर सुनवाई और सत्यापन 31 जनवरी 2026 तक.
 
ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
अगर आप या आपके परिवार के सदस्य बीएलओ के दौरे के दौरान घर पर नहीं होंगे, तो आप यह प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधिकारिक चुनाव आयोग या सीईओ वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसे मैन्युअल रूप से भरना होगा और दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड करना होगा. तकनीकी गड़बड़ियों के कारण ऑनलाइन फॉर्म अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने पुष्टि की है कि वे जल्द ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी के वेबपेज पर उपलब्ध होंगे.
एसआईआर का मकसद
एसआईआर का उद्देश्य केवल मतदाता पात्रता की पुष्टि और उसे अपडेट करना है. यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक मतदाता सूची में केवल वैध मतदाता ही शामिल हों और रिकॉर्ड सटीक रहे. इस प्रक्रिया में भागीदारी से किसी की नागरिकता प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है.
प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश.
2. भारत सरकार/बैंक/स्थानीय प्राधिकरण/पीसीयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज.
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र.
4. पासपोर्ट.
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र.
6. राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र.
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति या कोई भी जाति प्रमाण पत्र.
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो).
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर.
11. सरकार द्वारा भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र.
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 9.09.2025 द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे.
चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर का पहला चरण बिहार में आयोजित किया गया था. इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से 68 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए थे.





