अब 4 महीने पहले नहीं कर सकेंगे एडवांस रिजर्वेशन टिकट बुकिंग, रेल मंत्रालय ने बदल डाले नियम
Railway Ministry: रेल मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा कि एडवांस रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के समय को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है.

Railway Ministry: रेल मंत्रालय ने रेलवे में एडवांस रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के नियम को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत अब एडवांस रेलवे रिजर्वेशन का समय 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है और यह आदेश 1 नवंबर से लागू होगा.
रेलवे ने कहा कि नियम में हुए बदलाव कुछ दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे- ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस पर लागू नहीं होगी, जिनकी एडवांस रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुकिंग सीमा अलग-अलग है. इसके अलावा रेलवे ने कहा कि विदेशी पर्यटकों के लिए एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग 365 दिन ही रहेगी.
रेल मंत्रालय ने क्या कहा?
- 1 नवंबर 2024 से एआरपी 60 दिनों की होगी (जुमे के दिन को छोड़कर) और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी. हालांकि, 120 दिनों की एआरपी के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेगी.
- 60 दिनों की एआरपी के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी.
- ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि जैसी कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां वर्तमान में एडवांस रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के लिए कम समय सीमा लागू है.
- विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा.
पहले से बुक टिकटों का क्या होगा?
रेलवे बोर्ड के निदेशक संजय मनोचा ने कहा, '120 दिन की एडवांस बुकिंग अवधि (ARP) के तहत 31 अक्टूबर, 2024 तक की गई सभी बुकिंग वैलिड रहेगी. हालांकि, 60 दिन की ARP से आगे की बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी.
रेलवे ने नहीं बताया बदलाव का कारण
रेलवे ने इस बदलाव के लिए कोई कारण नहीं बताया है. आधिकारिक टिकट बुकिंग पार्टनर IRCTC के अलावा, ट्रेन टिकट को मेकमायट्रिप, पेटीएम और रेल यात्री जैसे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बुक किया जा सकता है.
कुछ इंटरसिटी डे ट्रेनों के मामले में ARP कम है. इसके अलावा रेलवे एक व्यक्ति को एक रिक्विज़िशन फॉर्म पर केवल छह यात्रियों के लिए टिकट बुक करने की अनुमति देता है. इसमें कंडीशन ये है कि सभी यात्री एक ही गंतव्य और एक ही ट्रेन में यात्रा कर रहे हों.