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डिजिटल-OTT पर अश्लील-हिंसक कंटेंट के लिए जल्द नया कानून, अल्लाहबादिया विवाद के बीच एक्शन में सरकार

New Guidelines For OTT platforms: ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है. सरकार ने एक नई गाइडलाइस जारी की है, जिसका पालन करना अनिवार्य है. इसके अलावा एक नया कानून लाए जाने पर विचार किया जा रहा है.

डिजिटल-OTT पर अश्लील-हिंसक कंटेंट के लिए जल्द नया कानून, अल्लाहबादिया विवाद के बीच एक्शन में सरकार
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( Image Source:  canva )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 22 Feb 2025 1:03 PM IST

OTT Platform: देश में पिछले कुछ दिनों से यूट्यूबर और पोडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने माता-पिता पर भद्दा कमेंट किया था. इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया. सरकार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट अपलोड और शेयर करने के संबंध में नया कानून लाने पर विचार कर रही है. इस पर अधिकारियों से सुझाव मांगे जा रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्मों को एक नई गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने पोर्नोग्राफिक या अश्लील कंटेंट पब्लिश करने से परहेज करने को कहा है. भारत सरकार ऐसे कंटेंट पर सख्ती से नजर बनाए हुए हैं और नियमों प्लेटफॉर्म को नियमों का याद दिलाया है.

सरकार लाएगी नया कानून

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट (IT Act) की जगह डिजिटल इंडिया बिल (DIA) लाने पर काम कर रही है. इसके तहत यूट्यूबर, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान होंगे. बिल पर बीते 15 महीनों से काम किया जा रहा है. इसमें अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग से प्रोविजन वाले सब्जेक्ट्स के लिए प्रोविजन रखें जाएंगे. इसमें ब्रॉडकास्टिंग, टेक्नोलॉजी समेत अन्य सेक्टर शामिल हैं. डिजिटल इंडिया बिल हार्म, डी-प्लेटफॉर्म, डॉक्सिंग और सोशल मीडिया एल्गोरिदम को एड्रेस करके डिजिटल स्पेस में सिटीजन्स के राइट्स को प्रोजेक्ट करेगा.

सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

  • सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के बारे में चिंता को लेकर शिकायत मिली है. यह शिकायत संसद सदस्यों, वैधानिक निकायों और जनता की ओर से की गई.
  • आईटी नियमों के अनुसार, ओटीटी सर्विस को बैन कंटेंट के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है. उन्हें अपने प्रोग्राम में आडियंस की उम्र के आधार पर क्लासिफिकेशन लागू करना होगा.
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट पब्लिश करते समय लागू कानूनों के अलग-अलग प्रावधानों और आईटी नियम, 2021 का पालन करेंगे. इसके दायरे में ही कंटेंट पब्लिश करेंगे.
  • आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से उम्मीद की जाती है कि वे कानूनी तौर पर बैन किसी भी कंटेंट को प्रसारित न करें.
  • नियम यह भी कहते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के बेल-रेगुलेटरी निकाय ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा आचार संहिता के साथ नियमों का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करें.
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