नए इनकम टैक्स बिल में करदाताओं के लिए क्या-क्या? जान लें ड्राफ्ट की बड़ी बातें
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 गुरुवार को लोकसभा में पेश हो सकता है. उससे पहले, बिल का ड्राफ्ट जारी किया गया है. 600 से ज्यादा पन्नों वाले ड्राफ्ट में कई बड़े एलान किए गए हैं. अब फाइनेंसियल ईयर, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर समेत अन्य ईयर को खत्म कर दिया गया है. अब उनकी जगह केवल टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. आइए, जानते हैं कि ड्राफ्ट की बड़ी बातें...

New Income Tax Bill 2025 Draft: केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल आने वाले दिनों में पेश किया जाएगा. अब ऐसी संभावना है कि इस बिल को 13 फरवरी को पेश किया जाएगा. हालांकि, इससे पहले बिल का ड्राफ्ट जारी किया गया है. यह कुल 622 पन्नों का है, जिसमें कई महत्वपूर्ण संशोधन और प्रावधान जोड़े गए हैं.
ड्राफ्ट में टैक्स ईयर की परिभाषा तय कर दी गई है. अब पूरे 12 महीने को टैक्स ईयर कहा जाएगा. यह 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा. वहीं, एसेसमेंट ईयर शब्द का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा. ड्राफ्ट में कर योग्य आय को भी परिभाषित किया गया है. यह भी कहा गया है कि नए टैक्स नियम भारत में रहने और विदेशों से आय अर्जित करने वाले नागरिकों के लिए लागू होंगे.
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के ड्राफ्ट की 10 बड़ी बातें
- न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे.
- ड्राफ्ट में शेयर मार्केट के लिए शॉर्ट टर्म गेन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसे 20 फीसदी पर बरकरार रखा गया है.
- ड्राफ्ट में सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को लेकर बड़ा एलान किया गया है. पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विभिन्न टैक्स योजनाओं को शुरू करने के लिए संसद से संपर्क करना पड़ता था, लेकिन अब सीबीडीटी को स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं शुरू करने का अधिकार दिया गया है. इस कदम से नौकरशाही संबंधी देरी की समस्या खत्म होगी.
- न्यू टैक्स बिल के ड्राफ्ट में न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. बजट में घोषित किए दरों को ही बरकरार रखा गया है. बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का एलान किया गया था.
- न्यू इनकम टैक्स बिल ड्रॉफ्ट में 536 धारा, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर हैं, जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 में 298 धाराएं, 14 अनुसूचियां और 23 चैप्टर थे. वहीं, पन्नों की बात करें तो पहले जहां 880 पन्ने थे, वहीं नए ड्राफ्ट में सिर्फ 622 पन्ने हैं.
- नए ड्राफ्ट में टैक्सपेयर्स चार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स देने वालों के अधिकार की रक्षा करेगा.
- अब क्रिप्टोकरेंसी अनडिस्क्लोज्ड इनकम के दायरे में आएगा. इससे डिजिटल लेन-देन को पारदर्शी बनाया जाएगा और टैक्स की चोरी रोकी जाएगी.
- डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिले ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं लगेगा.
होम लोन, मेडिकल लेन, हायर एजुकेशन लोन, पीएफ, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट जारी रहेगा.
अग्निपथ योजना के तहत दिए गए योगदान पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
टैक्स चोरी पर चलेगा मुकदमा
इनकम टैक्स भरते समय गलत या अधूरी जानकारी देने वालों पर भारी जुर्माना (200 फीसदी) लगाया जाएगा. वहीं, जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि बकाया टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पेनल्टी लगाई जाएगी. इसके साथ ही, अगर कोई अपनी आय छिपाता है तो उसका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. 50 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा हो सकती है.
न्यू इनकम टैक्स बिल कैसे बनेगा कानून?
न्यू इनकम टैक्स बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. इसे अब लोकसभा में पेश किया जाएगा, जहां से इसे स्थायी संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है. समिति की सिफारिशों के बाद सरकार इसमें जरूरी संशोधन करेगी. इसके बाद फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा. वहां से पारित होने के बाद बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति के मंजूरी देते ही बिल आधिकारिक रूप से कानून बना जाएगा.