'अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें', चुनाव के दौरान SC ने अजित पवार से ऐसा क्यों कहा?
Sharad Pawar Ajit Pawar: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार से कहा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें. शीर्ष अदालत ने आखिर ऐसा क्यों कहा, आइए इसकी वजह जानते हैं...

Sharad Pawar Ajit Pawar: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है. इस बीच डिप्टी सीएम अजित पवार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को अजित को शरद पवार के नाम, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल बंद करने का सख्त निर्देश दिया.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अजित पवार ने खुद को शरद पवार से अलग कर लिया है तो उन्हें उनसे जुड़े फोटो या वीडियो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. शीर्ष अदालत ने अजित से कहा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि पूरा मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के दो धड़ों के बीच का है. एक धड़े का नेतृत्व अजित पवार, जबकि दूसरे धड़े का नेतृत्व शरद पवार कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अजित गुट को विधानसभा चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों धड़ों को अपने मतभेद अदालत के बाहर सुलझाने चाहिए.
'अदालत का दरवाजा न खटखटाएं'
शीर्ष अदालत ने दोनों धड़ों से स्पष्ट कह दिया कि वे छोटे मोटे मामलों को लेकर अदालत का दरवाजा न खटखटाएं, बल्कि आगे की राजनीतिक लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करें. अदालत को भूल जाइए. कोर्ट ने घड़ी चुनाव निशान के इस्तेमाल के संबंध में अजित पवार के अस्वीकरण को भी दर्ज किया. इसमें कहा गया कि अजित गुट चुनाव में 'घड़ी' निशान का इस्तेमाल करने का हकदार है.
19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी. इसके अगले ही दिन 20 नवंबर को मतदान होना है. अदालत का कहना है कि एनसीपी के नेतृत्व के बारे में जनता को अपना निर्णय लेने देना चाहिए. उनकी बुद्धि पर सवाल नहीं उठाना चाहिए.