ITR Filing 2025: सीबीडीटी ने बदले नियम, इन मामलों में करदाताओं की होगी स्क्रूटनी
ITR Filing 2025: CBDT ने 2025 में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं. ये बदलाव करदाताओं के लिए राहत और स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं. शर्तों के हिसाब से टैक्सपेयर ने पहले ही सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें हैं तो सही है. नोटिस का जवाब और सही तरह देकर टैक्स डिमांड से बचा जा सकता है.

ITR Filing 2025: देश के नौकरी पेशा नागरिकों हर साल इनकम टैक्स यानी ITR भरना होता है. जो नागरिक एनुअल इनकम की तय सीमा को पार करते हैं, उनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. ऐसा न करने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है. हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आईटीआर को लेकर लगातार नए-नए अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं. अब एक और जानकारी सामने आई है. दरअसल CBDT ने ITR रिटर्न की अनिवार्य जांच के लिए कुछ शर्तें तय की है, जिसका हर किसी को जानना बेहद जरूरी है.
ITR फाइल करने से पहले जांच
CBDT ने कहा कि बताई गई शर्तों के हिसाब से टैक्सपेयर ने पहले ही सभी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें हैं तो सही है. नोटिस का जवाब और सही तरह देकर टैक्स डिमांड से बचा जा सकता है. ऐसे केस को प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन के बिना बंद नहीं किया जाएगा.
क्या है CBDT की शर्तें?
सर्वे केस- आईटीआर फाइल करने की नई शर्तों के तहत, 1 अप्रैल 2023 के बाद धारा 133A (133A (2A) को छोड़कर) के तहत सभी रिटर्न शामिल हैं.
जब्ती मामले- 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2025 के बीच की गई कार्रवाई के तहत रिटर्न.
पिछले मामलों में बड़ी इनकम जोड़ना- अगर पिछले मामलों में मेट्रो शहरों में 50 लाख रुपये या अन्य स्थानों में 20 लाख रुपये से ज्यादा की आय जोड़ी गई हो और वह अप्लाई न हो या अपील खारिज हो गई हो.
कानूनी एजेंसियों से जानकारी- CBI, ED या अन्य एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर.
रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम- ज्यादा जोखिम वाले वित्तीय लेन-देन या मामलों की पहचान.
पहले खोले गए आकलन- जिन मामलों में आकलन फिर से खोला गया हो.
ऐसे करें ITR फाइल
- सबसे पहले आधिकारिक आयकर पोर्टल www.incometax.gov.in या www.incometax.gov.in पर जाएं.
- होमपेज पर "Quick Links" सेक्शन में "e-Pay Tax" पर क्लिक करें.
- अपना PAN और मोबाइल नंबर दर्ज करें, फिर OTP के लिए "Continue" पर क्लिक करें.
- मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें और "Continue" पर क्लिक करें.
- "Income Tax" चेकबॉक्स को चुनें और "Proceed" पर क्लिक करें.
- वित्तीय वर्ष और भुगतान प्रकार 2025-26 चुनें. फिर आवश्यक टैक्स राशि भरें और "Continue" पर क्लिक करें.
- Net Banking, Debit Card, UPI से अपनी पसंदीदा पेमेंट ऑप्शन चुनें.
- सभी डिटेल चेक करें और "Pay Now" पर क्लिक करें. पेमेंट सफल होने पर एक मैसेज आएगा.
- पेमेंट के बाद चालान रसीद डाउनलोड करें जिसमें BSR कोड और चालान संख्या होगी. यह रसीद भविष्य में ITR दाखिल करते समय आवश्यक होगी.