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प्राइवेट फोटो से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं; ऐसे करें शिकायत, फिर किसी को फंसा नहीं पाएगा जालसाज

सोशल मीडिया के जमाने में फोटोज आसानी से लीक हो जाती है. पर क्या हो जब आपकी प्राइवेट फोटोज के जरिए आपको ब्लैकमेल किया जा रहा हो? अक्सर इस मामले में लोग डर के चलते ब्लैकमेलर की सारी मांगे पूरी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. इस मामले में आप शिकायत कर सकते हैं.

प्राइवेट फोटो से ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं; ऐसे करें शिकायत, फिर किसी को फंसा नहीं पाएगा जालसाज
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( Image Source:  Credit- canva )
हेमा पंत
Edited By: हेमा पंत

Updated on: 19 Oct 2024 4:28 PM IST

सोशल मीडिया के इस दौर में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है. इनमें से एक समस्या फोटोज से जुड़ी हुई है. भला फोटो क्लिक करना किसे नहीं पसंद? आजकल के जमाने में फोटोज बेहद मायने रखती हैं. अक्सर लोग अपनी प्राइवेट फोटो क्लिक करते हैं. कई बार वह यह फोटोज अपने जानने वालों को भी शेयर कर देते हैं. ऐसे में इन तस्वीरों का इस्तेमाल गलत तरीके से भी हो जाता है. इसके जरिए ब्लैकमेलिंग की जाती है. अक्सर कुछ जालसाज प्राइवेट फोटोज दिखाकर लीक करने की धमकी देते हैं. साथ ही, पैसों की भी मांग करते हैं. कई बार सारी मांगे पूरी करने के बाद भी वह बाज नहीं आते हैं.

अक्सर इस मामले में लोग डर और इज्जत के कारण ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं. पर आपको ऐसे हालात में घबराना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए. अगर कभी भविष्य में आप इस चुंगल में फंस जाते हैं, तो आप इस बात की शिकायत कर सकते हैं. इस मामले में ब्लैकमेलर को सजा भी होती है. चलिए जानते हैं इस मामले में आप कहां शिकायत कर सकते हैं.

इस सेल में करें शिकायत

प्राइवेट फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में डरने की जरूरत नहीं है. इस स्थिती में आप साइबर सेल में ब्लैकमेलिंग की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. आप ऑनलाइन https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा, साइबर सेल की ऑफिस जाकर पुलिस को इस बात की खबर दें. यहां आपको मामले की पूरी जानकारी देगी होगी, जिसमें ब्लैकमेलर के कॉल से लेकर मैसेज डिटेल्स तक शामिल है. इसके जरिए पुलिस जालसाज को ट्रैक कर पाएगी.

पुलिस लेगी एक्शन

भारतीय कानून में यह एक दंडनीय अपराध है. इसलिए आपको डरने के बजाय इस बात की जानकारी पुलिस को दें. इस पर पुलिस तुरंत एक्शन लेगी. इस मामले में अपराधी को 3 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा, अलग-अलग धाराओं के तहत ज्यादा की अवधि कम या ज्यादा हो सकती है.


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