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रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को ED ने किया गिरफ्तार, 3,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी

डब्ल्यूटीसी ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को पीएमएलए के तहत बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा दिया और परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली शेल कंपनियों और विदेशी संस्थाओं में धन का दुरुपयोग किया. ईडी की गिरफ्तारी से पहले भल्ला फरार था.

रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को ED ने किया गिरफ्तार, 3,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी
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ED arrested WTC Group Promoter Ashish Bhalla
सचिन सिंह
Edited By: सचिन सिंह

Updated on: 7 March 2025 2:20 PM IST

ED arrested WTC Group Promoter Ashish Bhalla: गुरुग्राम में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया. ये एक विशाल रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. भल्ला पर हजारों निवेशकों को धोखा देने और उन्हें ठगने का आरोप है

जांच के दौरान यह पाया गया कि निवेशकों को प्लॉट और व्यावसायिक स्थानों में निवेश करने पर सुनिश्चित लाभ का वादा किया गया था. हालांकि, इन वादों को पूरा करने के बजाय, कथित रूप से निवेश की गई धनराशि को कई शेल कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया. इन कंपनियों का उपयोग विभिन्न स्थानों पर जमीन खरीदने के लिए किया गया.

कई जगहों से कलेक्ट किए पैसे

आगे की जांच में पता चला कि सिंगापुर में संदिग्ध संस्थाओं को सैकड़ों करोड़ रुपये विदेश में भी भेजे गए थे. इन संस्थाओं के मालिक भल्ला के परिवार के सदस्य पाए गए. माना जाता है कि डब्ल्यूटीसी समूह ने हरियाणा , उत्तर प्रदेश , चंडीगढ़, अहमदाबाद और पंजाब सहित कई राज्यों के निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक कलेक्ट किए हैं.

ईडी की कार्रवाई और भल्ला की गिरफ्तारी

इससे पहले ईडी ने 27 फरवरी 2024 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया था. हालांकि, भल्ला फरार रहा और कथित तौर पर जांच में सहयोग न करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को प्रभावित करने की कोशिश की. कानूनी कार्यवाही से बचने के प्रयास में वह कई दिनों तक फरार रहा.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, भल्ला धोखाधड़ी योजना के पीछे मुख्य मास्टरमाइंड था और उसने भारी अवैध लाभ कमाया था. 6 मार्च 2025 को ईडी ने उसे पीएमएलए की धारा 19 के तहत हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया. गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने आगे की जांच के लिए ईडी को छह दिन की हिरासत दी है.

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