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Momos के साथ लाल चटनी खाइए और Mayonnaise भूल जाइए, इस राज्‍य ने लगा दिया Break

तमिलनाडु सरकार ने कच्चे अंडों से बनने वाली मेयोनीज़ पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है. अब राज्य में इसका उत्पादन, बिक्री और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. सरकार का कहना है कि गलत तरीके से बनी और स्टोर की गई मेयोनीज़ से फूड पॉइज़निंग का खतरा होता है. इससे पहले केरल और तेलंगाना में भी ऐसी घटनाओं के बाद बैन लगाया जा चुका है.

Momos के साथ लाल चटनी खाइए और Mayonnaise भूल जाइए, इस राज्‍य ने लगा दिया Break
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( Image Source:  META AI )
सागर द्विवेदी
By: सागर द्विवेदी

Updated on: 27 Nov 2025 5:24 PM IST

तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कच्चे अंडों से बने मेयोनीज़ (Mayonnaise) के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश 8 अप्रैल से लागू हो गया है. राज्य की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कई खाने-पीने के कारोबारियों द्वारा बिना पके अंडों से मेयोनीज़ तैयार किया जाता है. ऐसी तैयारी और भंडारण की स्थिति में बैक्टीरिया का संक्रमण फैलने का खतरा रहता है, जिससे जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है.

क्या है मेयोनीज़ और क्यों है खतरा?

मेयोनीज़ एक गाढ़ी, मलाईदार चटनी होती है जो आमतौर पर अंडे की जर्दी और तेल को मिलाकर बनाई जाती है. इसमें स्वाद के लिए नींबू का रस या सिरका डाला जाता है. हालांकि, जब इसे कच्चे अंडों से बनाया जाता है और सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाता, तो इसमें खतरनाक बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला और ई. कोलाई पनप सकते हैं.

किन राज्यों में हो चुका है बैन?

पहले भी लग चुका है बैन केरल और तेलंगाना का उदाहरण, तमिलनाडु से पहले केरल और तेलंगाना भी कच्चे अंडों से बने मेयोनीज़ पर अस्थायी प्रतिबंध लगा चुके हैं. वहीं बात करें केरल की तो जनवरी 2023 में एक नर्स की मौत और कई छात्रों के बीमार पड़ने के बाद यह फैसला लिया गया. कहा गया कि उन्होंने अल-फहम और शावरमा खाया था जिसमें मेयोनीज़ परोसा गया था. जिसके बाद तेलंगाना के अक्टूबर 2023 में हैदराबाद में मोमोज खाने के बाद एक महिला की मौत और 15 लोगों के बीमार पड़ने के बाद, राज्य सरकार ने एक साल के लिए बैन लगाया.

कानून के तहत लिया गया फैसला

तमिलनाडु सरकार ने यह प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 30 के तहत लगाया है. यह कानून राज्य के फूड सेफ्टी कमिश्नर को एक साल तक किसी भी खाद्य पदार्थ पर रोक लगाने का अधिकार देता है. आदेश में कच्चे अंडों से बनी मेयोनीज़ को 'उच्च जोखिम वाला खाद्य पदार्थ' बताया गया है. इसमें सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, सैल्मोनेला एंटेरिटिडिस, ई. कोलाई और लिस्टीरिया जैसे बैक्टीरिया से फूड पॉइज़निंग का खतरा बताया गया है.

रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स रहें सावधान

यह प्रतिबंध खासकर उन होटलों, फूड जॉइंट्स और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए चेतावनी है जो कच्चे अंडों से बनी मेयोनीज़ का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें अब या तो मेयोनीज़ का पका हुआ या प्रोसेस्ड विकल्प इस्तेमाल करना होगा, या फिर मेन्यू से इसे पूरी तरह हटा देना होगा.

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