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दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर संकट! सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 5 जनवरी तक MoU पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में इस केंद्रीय योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार इस योजना का विरोध कर रही है.

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना पर संकट! सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक
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नवनीत कुमार
Edited By: नवनीत कुमार

Published on: 17 Jan 2025 1:21 PM

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने इस आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, एम्स और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है.

पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 5 जनवरी तक MoU पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था, ताकि राष्ट्रीय राजधानी में इस केंद्रीय योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार इस योजना का विरोध कर रही है. सरकार का कहना है कि दिल्ली के निवासियों को राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 'बेहतर लाभ' मिल रहे हैं.

बीजेपी और आप के बीच बढ़ेगी टेंशन

यह मामला बीजेपी और आप के बीच राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब दिल्ली आगामी चुनावों की तैयारी कर रही है. दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि हाईकोर्ट ने केंद्र के साथ MoU पर हस्ताक्षर करने का निर्देश देकर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में केंद्र सरकार की शक्तियों को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश की है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार को इस योजना को पूरी तरह लागू करना चाहिए, ताकि निवासियों को केंद्रीय फंड और सुविधाओं से वंचित न होना पड़े. न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा था कि दिल्ली में इस योजना को लागू न करना अनुचित होगा, क्योंकि 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इसे अपना चुके हैं.

बीजेपी सांसदों ने दी थी याचिका

सात भाजपा सांसदों ने दिल्ली में इस योजना को लागू करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद यह मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा. आप ने इस याचिका को 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया. इसके जवाब में भाजपा ने आप पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि उसने जनकल्याण के बजाय 'गंदी राजनीति' को प्राथमिकता दी है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आप नहीं चाहती कि लोग स्वस्थ रहें और उसकी प्राथमिकता केवल भ्रष्टाचार पर केंद्रित है.

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