बाहर तो आएंगे पर फाइलों में साइन नहीं कर पाएंगे केजरीवाल, SC ने दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई पर शर्तें लगाते हुए कहा कि वह इस मामले के बारे में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर शुक्रवार को देश की शीर्ष अदालत से जमानत मिल है गई है. जिसके बात आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर बनी हुई है इसके साथ ही आप के कई नेताओं के आवास पर मिठाई बाटी जा रही है और कहा जा रहा है ईमानदारी की जीत हुई है तो वहीं कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा कि जब बहुत जरूरी तो तभी आप किसी फाइन पर साइन कर सकते हैं अन्यथा नहीं इसके साथ ही आइए जानते है कोर्ट ने क्या कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर उनकी रिहाई पर शर्तें लगाते हुए कहा कि वह इस मामले के बारे में कोई भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं मिलती तब तक वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे.
केजरीवाल के बाहर आने पर AAP में खुशी की लहर
कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप नेता मनीष सिसौदिया के आवास के बाहर मिठाइयां बांटी गईं.
न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने एक अलग फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई की ऐसी कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी से दी गई जमानत खंडित हो गई है. जस्टिस भुइयां का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में जमानत दे दी गई थी और सीबीआई मामले में आगे हिरासत में रखना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
न्यायमूर्ति भुइयां का कहना है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. उनका कहना है कि मुकदमे की प्रक्रिया या गिरफ्तारी के कदम उत्पीड़न नहीं बनने चाहिए. न्यायमूर्ति भुइयां का कहना है कि सीबीआई की गिरफ्तारी अनुचित है और इसलिए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, 'आज के अखबारों में कहा गया है कि लगभग 40 लोगों को आरोपी बनाया गया था और आज केवल 2 लोग जेल में बचे थे, इसलिए जमानत निश्चित थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की जांच एजेंसियों के बारे में जो कहा वह केंद्र के लिए एक बड़ा झटका है..सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, मुझे लगता है कि अगर केंद्र को कोई शर्म है, तो केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.'
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आप विधायक कुलदीप कुमार ने कहा, "उनके खिलाफ सभी साजिशें अब विफल हो गई हैं. यह एक बड़ी जीत है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. पूरा फर्जी घोटाला अब सामने आ गया है. जब दिल्ली का बेटा आएगा तो बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा.'
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया ने कहा कि 'यह एक बार फिर साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार और देशभक्त कोई दूसरा राजनेता नहीं है. बीजेपी ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हजारों साजिशें रचीं. एक ईमानदार आदमी जो काम कर रहा था. लोगों के जीवन में सुधार किया गया, लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट, संविधान और बाबा साहब को सलाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं. यह सत्य की जीत नहीं है, झूठ का भी पर्दाफाश हो गया है कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी की योजना बनाई गई थी. लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की और आज उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया गया है, मैं उन्हें और भगवान को धन्यवाद देता हूं.