DGCA का बड़ा फैसला: फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा पूरा पैसा, शर्त क्या है? FAQ में जानें हर सवाल का जवाब
Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब 48 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने पर पूरा पैसा मिलेगा, साथ ही टैक्स रिफंड और 14 दिन में भुगतान अनिवार्य किया गया है.
हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने टिकट कैंसिलेशन और रिफंड से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं. नए संशोधित सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत अब यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर बिना अतिरिक्त शुल्क के कैंसिल या संशोधन कर सकते हैं - लेकिन कुछ शर्तों के साथ.
नाम सुधार पर फीस खत्म करने से लेकर 14 वर्किंग डे में रिफंड अनिवार्य करने तक, ये बदलाव लंबे समय से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखकर किए गए हैं. दिसंबर 2025 में एयरलाइंस को 29,212 शिकायतें मिलीं, जिनमें 7.5% रिफंड से जुड़ी थीं.
DGCA के नए फ्लाइट टिकट रिफंड नियम क्या कहते हैं?
‘Look-in Option’ क्या है?
DGCA ने 24 फरवरी को जारी संशोधित CAR में 48 घंटे का ‘Look-in Option’ जोड़ा है. इसके तहत यात्री टिकट बुक करने के बाद दो दिन के भीतर बिना अतिरिक्त शुल्क के कैंसिल या बदलाव कर सकते हैं.
क्या 48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर पूरा पैसा मिलेगा?
हां, 48 घंटे के भीतर कैंसिलेशन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा. हालांकि, यदि फ्लाइट बदली जाती है तो संशोधित उड़ान के लिए प्रचलित किराया देना होगा.
क्या यह सुविधा सभी टिकटों पर लागू है?
नहीं. यह सुविधा तभी मिलेगी जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो. साथ ही, यदि घरेलू उड़ान की तारीख बुकिंग से 7 दिन से कम दूर है या अंतरराष्ट्रीय उड़ान 15 दिन से कम समय में है, तो यह सुविधा लागू नहीं होगी.
48 घंटे के बाद क्या होगा?
48 घंटे की अवधि समाप्त होने के बाद सामान्य कैंसिलेशन या संशोधन शुल्क लागू होंगे.
नाम में गलती होने पर क्या चार्ज लगेगा?
यदि यात्री 24 घंटे के भीतर नाम में हुई गलती की सूचना देता है और टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.
रिफंड कितने समय में मिलेगा?
ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से बुक टिकट का रिफंड एयरलाइन को 14 वर्किंग डे के भीतर प्रोसेस करना होगा.
क्या नॉन-रिफंडेबल टिकट पर भी टैक्स वापस मिलेगा?
हां. बेस किराया नॉन-रिफंडेबल हो सकता है, लेकिन सभी स्टैच्यूटरी टैक्स, UDF (User Development Fee), ADF (Airport Development Fee) और PSF (Passenger Service Fee) हर स्थिति में लौटाने होंगे - चाहे टिकट प्रमोशनल हो या स्पेशल फेयर.
मेडिकल इमरजेंसी में क्या राहत मिलेगी?
अगर यात्री या उसी PNR पर दर्ज परिवार का सदस्य यात्रा अवधि में अस्पताल में भर्ती हो जाता है, तो एयरलाइन रिफंड या क्रेडिट शेल का विकल्प दे सकती है. अन्य मेडिकल मामलों में, DGCA-एम्पैनल्ड एयरोस्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ की फिटनेस राय के बाद रिफंड जारी होगा.
ये बदलाव क्यों किए गए?
DGCA के अनुसार, यात्रियों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए रिफंड फ्रेमवर्क में संरचनात्मक सुधार किए गए हैं. दिसंबर 2025 में 1.43 करोड़ से अधिक यात्रियों ने घरेलू उड़ान भरी, जिनमें हजारों शिकायतें दर्ज हुईं.
DGCA के नए नियम एयरलाइंस और यात्रियों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं. 48 घंटे का ‘Look-in Option’, नाम सुधार पर राहत और अनिवार्य टैक्स रिफंड - ये सभी बदलाव यात्रियों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से लाए गए हैं.




