अमेरिका में नागरिकता कितनी आसान? जानें ग्रीन कार्ड से कैसे अलग है ट्रंप का गोल्ड कार्ड
US Green Card And Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अप्रवासियों के लिए नई नागरिकता योजना को का एलान कर दिया है. मंगलवार को ट्रम्प ने गोल्ड कार्ड योजना की घोषणा की जो कि ग्रीन कार्ड से बिल्कुल अलग है. निवेशक 5 मिलियन खर्च करके इस कार्ड को खरीद सकते हैं. दो सप्ताह बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी.;
US Green Card And Gold Card Difference: अमेरिका में अब नागरिकता लेना आसान होने वाला है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक गोल्ड कार्ड योजना की शुरुआत है. इसके तहत आप यूएस की सिटिजनशिप लेकर वहां निवेश कर सकते हैं हालांकि इसके लिए आपको भारी कीमत चुकानी होगी. आप करीब 43 करोड़ रुपये खर्च करके गोल्ड कार्ड को खरीद सकते हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प सरकार ने यह गोल्ड कार्ड ग्रीन को ग्रीन कार्ड के अपग्रेड वर्जन के रूप में पेश किया है. डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को बताया कि नई योजना से सरकारी राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा. वर्तमान में अमेरिका में बी-5 वीजा योजना अपनाई जाती है. इसमें विदेशी निवेशकों को अमेरिकी की नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है, आगे हम आपको ग्रीन और गोल्ड कार्ड में अंतर के बारे में बताएंगे.
ग्रीन और गोल्ड कार्ड में अंतर
- अमेरिका में अभी ग्रीन कार्ड योजना का अपनाया जाता है. इसके तहत EB-5 अप्रवासी को अमेरिका में बिजनेस और नौकरी के लिए मंजूरी मिलती है. वहीं गोल्ड कार्ड में अमेरिका के मूल नागरिकों के समान ही अधिकार मिलेगा. करेगा.
- ट्रम्प ने कहा, इससे आपको ग्रीन कार्ड के विशेषाधिकार के साथ-साथ अमेरिकी नागरिकता का रास्ता भी मिलेगा."
- ग्रीन कार्ड में रोजगार या निवेश के लिए स्थानी निवास का अधिकार मिलता है. गोल्ड कार्ड 5 मिलियन देकर खरीदा जा सकता है,
- वर्ष 1992 में कांग्रेस ने ईबी-5 योजना विदेशियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी. ग्रीन कार्ड में विदेशी लोगों को करीब 1 मिलियन डॉलर निवेश ऐेसे बिजनेस में करना होता है जहां 10 नौकरियां जी जा सकें. गोल्ड कार्ड में 5 मिलियन निवेश करना पड़ेगा.
- गोल्ड कार्ड अमीर और सफल लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
- डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल में ग्रीन कार्ड में संशोधन की बात की थी लेकिन बाद में बाइडेन सरकार ने इसे रोक दिया.
- अमेरिका में अभी रिफ्यूजी स्टेटस मिलने के सालभर में ग्रीन कार्ड में लिए अप्लाई कर सकते हैं.
- जो लोग अपने देश में हिंसा आदि का शिकार हो चुके हैं वो भी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं,