पंजाब में सरकारी कर्मचारियों का बदला ड्रेस कोड! मान सरकार ने इस डिपार्टमेंट को दिए निर्देश

PSPCL Employees New Dress Code: पंजाब सरकार के PSPCL विभाग ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है. महिला कर्मचारी सलवार कमीज सूट, साड़ी, फॉर्मल शर्ट और टाउजर और पुरुष कर्मचारी पैंट-शर्ट, कोट-पैंट, स्वेटर, कुर्ता-पायजामा पहनेंगे. अगर किसी ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.;

( Image Source:  ani )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 22 Oct 2025 2:02 PM IST

Punjab Government: पंजाब सरकार राज्य के विकास के लिए बहुत से फैसले ले रहे हैं. सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों को अलग-अलग मुद्दों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में तरक्की हो सके. अब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है. इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी की गई है.

जानकारी के अनुसार, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने अपने अधिकारियों और वर्कर्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू करने का एलान किया है. इसके तहत ड्यूटी पर भड़कीले, छोटे और बिना आस्तीन के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं होगी. अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड

नए ड्रेस के तहत महिला कर्मचारी सलवार कमीज सूट, साड़ी, फॉर्मल शर्ट और टाउजर और पुरुष कर्मचारी पैंट-शर्ट, कोट-पैंट, स्वेटर, कुर्ता-पायजामा पहनेंगे. इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी के पुरुष खाकी वर्दी पहनेंगे. वहीं महिलाएं लिए सफेद वर्दी और ग्रे दुपट्टा अनिवार्य किया गया है. विभाग ने आईडी कार्ड और टैग पहनना कर्मचारियों के लिए जरूरी कर दिया है. सभी को ड्यूटी पर आई कार्ड पहनना जरूरी है.

आईडी पहनने के लिए निर्देश

विभाग की ओर से रैंक के आधार पर अलग-अलग रंग के टैग दिए जाएंगे, जिसमें पहली रैंक को बिना रंग का टैग, दूसरे को ब्लू कलर का टैग, तीसरे को पीले रंग का टैग, चौथे को हरे रंग और थर्ड पार्टी से काम करने वाले कर्मचारियों को काले रंग का टैग का आई कार्ड पहनना होगा.

पंजाब सरकार ने ऑफिस में समय की पाबंदी और अनुशासन को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. PSPCL के प्रबंध निदेशक ने कहा कि जो भी कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आरोप पत्र भी जारी किया जाएगा. नया नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जिससे विभाग की इमेज को सुधारने में मदद मिल सके.

वृद्धाश्रमों के लिए 4.21 करोड़ की मंजूरी

पंजाब सरकार ने बुजुर्गों की सेवा, सहायता और सम्मान को बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने बेसहारा बुजुर्गों को सुरक्षित घर देने के लिए सभी जिलों में वृद्धाश्रम बनाने का एलान किया है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15 वृद्धाश्रमों के लिए 4.21 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई. इस संबंध में मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति इन घरों में रह सकता है, जहां उन्हें फ्री आवासस कपड़े, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाएं मिलती हैं.

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