शराबियों के लिए Good News! अब रात के इतने बजे तक बिकेगी शराब, जानिए नया टाइमटेबल

Liquor Shop In Jharkhand: झारखंड में शराब की दुकान पहले सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती थी, लेकिन सरकार ने अब टाइमिंग में बदलाव किया है. अब ग्राहक रात 11 बजे तक शराब खरीद सकते हैं. सरकार एक लॉटरी प्रक्रिया भी शुरू कर रही है, जिससे कारोबारियों को लाभ होने वाला है. शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर नए ग्रुप बनाए जाएंगे.;

( Image Source:  META AI )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 4 Dec 2025 1:32 PM IST

Liquor Shop In Jharkhand: झारखंड में अब शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने शराब की दुकानों के समय में बदलाव किया है. दुकानें सुबह 10 बजे खुली रहेगी और रात 11 बजे बंद हो जाएगी. पहले रात 10 बजे तक ही ग्राहक खरीदारी नहीं कर पाते थे.

झारखंड नई उत्पाद नीति के तहत खुदरा शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर तैयारी शुरू हो रही है. इस संबंध में शनिवार (25 जुलाई) को रविशंकर शु्क्ला ने सभी जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्त व पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की.

शराब की दुकानों की नई टाइमिंग

मीटिंग में सभी जिलों में शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले कारोबारी आए थे. इस प्रक्रिया को लेकर बताया गया कि शराब दुकानों की लॉटरी को लेकर नए ग्रुप बनाए जाएंगे. इसमें एक से लेकर चार दुकानें शामिल हो सकती हैं.

बता दें कि एक बिजनेसमैन को 4 दुकानों वाली 9 ग्रुप की लॉटरी में शामिल हो सकती हैं. इस हिसाब से झारखंड में 36 दुकानें मिल सकती हैं. एक जिले में 3 ग्रुप में लॉटरी निकल सकती है. एक जिले में 12 दुकानें बांटी जाएंगी. मीटिंग में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कारोबारी शामिल हुए.

लॉटरी प्रक्रिया की शर्तें

  • शराब की लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होना आसान नहीं होगा, इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा.
  • आवेदक को दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम वार्षिक/मासिक राजस्व का 2% अग्रिम राशि जमा करनी होगी.
  • लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क (processing fee) भी जमा करना अनिवार्य होगा.
  • व्यापारियों को न्यूनतम राजस्व के अनुपात में शराब खरीदनी अनिवार्य होगी, जिससे मांग और रिवेन्यू लक्ष्य सुनिश्चित किए जा सकें.
  • उन्हें हर दिन उपलब्ध स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य है।.
  • दुकानदारों को 12% लाभ प्रदान किया जाएगा. यह उनके खरीद और बिक्री पर आधारित होगा.
  • शराब की बिक्री पूरी तरह से Track & Trace सिस्टम के जरिए की जाएगी. जिसमें QR कोड और डिजिटल ट्रैकिंग शामिल है.
  • 28 अगस्त तक खुदरा दुकानों के लाईसेंस को JSBCL वॉलेट से जोड़कर 1 सितंबर तक सभी खुदरा दुकानों को इसमें शामिल किया जाएगा.
  • 12 अगस्त को ई-लॉटरी पर परिणाम और खुदरा उत्पाद दुकानों को 20 अगस्त तक लाइसेंस दिया जाएगा.

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