टेंशन फ्री हो जाएं 'Love Birds'! कपल की सुरक्षा अब हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कपल की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. गृह विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत घर से भागे हुए लेकिन अभी तक शादी नहीं की है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी. प्रदेश के हर थान में कपल की शिकायत दर्ज कर उनकी मदद की जाएगी.;

( Image Source:  canva )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 20 Feb 2025 2:21 PM IST

Haryana News: हरियाणा पुलिस अक्सर अनमैरिड कपल को लेकर विवाद देखने को मिलता है. युवाओं को कभी समाज तो कभी परिवार के द्वारा लव मैरिज या प्यार करने पर प्रताड़ित किया गया है. अब कपल को परेशान होने की जरूरत नहीं है. सैनी सरकार खुद इन लोगों की सुरक्षा करने वाली है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. इसके बाद ही गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने नई गाइडलाइंस जारी की. यह आदेश शादीशुदा जोड़ों के अलावा अनमैरिड कपल पर भी लागू होगा.

कपल को सुरक्षा का रखें ध्यान-HC

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी ने अधिसूचना जारी की. जिसके तहत घर से भागे हुए लेकिन अभी तक शादी नहीं की है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी. कपल के अलग होने पर किसी एक की जान को खतरा होता है तो पुलिस सुनवाई करेगी. इन मामलों की सुनवाई ASI रैंक के अधिकारी करेंगे.

नोटिफिकेशन में कहा गया कि हर जिला पुलिस कार्यालय में सातों दिन और 24 घंटे काम होग. मामले के निपटारे के लिए हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे. जीवन और आजादी का खतरा होने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा. इसके लिए डिजिटल रिकार्ड मेनटेन करना होगा. इस संबंध में पुलिस के बड़े ऑफिसर को आदेश दिया गया है.

दोनों पक्षों की सुनी जाएगी बात

अधिकारी शिकायत आने के बाद उस दोनों पक्षों यानी लड़के और लड़की दोनों की बात सुनेंगे उसके बाद फैसला लेंगे. अगर कपल घर से भागकर शादी करता है तो दोनों के परिजन सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे. ऐसे में प्रेमी जोड़ों को अपने प्यार का इजहार पुलिस और परिवार के सामने करना होगा. जब तक फैसला नहीं हो जाता तक तक कपल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. अगर फैसले पर आपत्ति होने पर पक्ष आगे अपील कर सकता है. उन्हें 3 दिन के अंदर मामले का निपटारा करना होगा. इस खबर से काफी युवाओं को राहत मिली है, जो अपने प्यार से शादी करने के लिए फैसला लेते हैं और कई बार परिवार के गुस्से का शिकार हो जाते हैं.

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