Bihar Voter List 2025: वोट डालना चाहते हैं लेकिन वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? तुरंत करें ये काम
बिहार में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची तैयार होने के बार मंगलवार को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया. अगर आप भी विधानसभा चुनाव में मतदान करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि पहले वोटर लिस्ट चेक कर लें. अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है या गलत जानकारी दर्ज है तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नाम दर्ज करा सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में इसके लिए साफ प्रावधान दिए गए हैं.;
बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा. लोकतंत्र में हर नागरिक का मतदान करना अधिकार है और जिम्मेदारी भी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो. अक्सर लोगों को वोट डालने के समय पता चलता है कि नाम गायब है या फिर जानकारी गलत है. ऐसे में नाम जुड़वाने या सुधारने की पूरी प्रक्रिया को जान लेना जरूरी है. बिहार में यह काम चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन ऐप और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से किया जा सकता है.
अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?
यदि आपका नाम नहीं है तो तुरंत नया नाम जोड़ने या सुधार (Correction) जरूरी प्रक्रिया पूरा करना होगा. सबसे पहले आप NVSP या CEO Bihar की साइट पर जाएं. Apply for Voter ID या नाम जोड़ने के लिए Form 6 विकल्प चुनें. Form 8 अगर नाम है लेकिन गलत जानकारी है (जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि) तो सुधार के लिए चुनें. फॉर्म में पूरी जानकारी भरें. जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो आदि. आधार कार्ड या अन्य ID प्रूफ अपलोड करें. फिर फॉर्म सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन का Acknowledgement Receipt डाउनलोड करें. इसके बाद क्षेत्रीय BLO (Booth Level Officer) आपके घर आकर दस्तावेज वेरीफाई कर सकते हैं.
ऑफलाइन नाम जोड़ने या सुधारने का तरीका
अपने नजदीकी BLO ऑफिस/चुनाव कार्यालय जाएं. Form 6 (नई पंजीकरण) या Form 8 (सुधार) के लिए भरें. ID प्रूफ और आवास प्रमाण जमा करें. BLO आपके दस्तावेज वेरीफाई करेगा और प्रक्रिया पूरी होगी.
समय सीमा और सावधानियां
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की आखिरी तारीख चुनाव से पहले अलग-अलग होती है. हमेशा ऑनलाइन Acknowledgement Number सुरक्षित रखें. गलत जानकारी देने से आवेदन रद्द हो सकता है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में क्या है व्यवस्था?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act 1950) में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन की प्रक्रिया तय करता है. मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम अपील कर सकते हैं. उनको द्वितीय अपील के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) बिहार के समक्ष करने का मौका दिया जाएगा. यह अधिनियम चुनाव प्रक्रिया और उसमें भागीदारी को नियंत्रित करता है. दोनों कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो और कोई भी अनुचित रूप से वंचित न रहे.