जुबिन गर्ग केस में शेखर-अमृतप्रभा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, हाफलांग जेल भेजे गए; सिंगापुर पुलिस बोली- अफवाहों पर ध्यान न दें

सिंगापुर हादसे के दौरान गायक जुबिन गर्ग के साथ मौजूद उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सहयोगी सिंगर अमृतप्रभा महंत को CJM अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हाफलांग जेल भेज दिया गया. दोनों पहले SIT और CID हिरासत में 14 दिन तक थे और 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए गए थे. सिंगापुर पुलिस ने जुबिन गर्ग की मौत को लेकर अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि मामला कोरोनर्स एक्ट 2010 के तहत जांच के अधीन है. प्रारंभिक जांच में किसी संदिग्ध गतिविधि का संकेत नहीं मिला.;

( Image Source:  instagram.com/zubeen.garg )
Edited By :  अच्‍युत कुमार द्विवेदी
Updated On : 17 Oct 2025 2:17 PM IST

Zubeen Garg Death Case Latest Updates: सिंगापुर हादसे के दौरान गायक जुबिन गर्ग के साथ मौजूद उनके बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सहयोगी सिंगर अमृतप्रभा महंत को गुरुवार रात CJM अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें  14 दिन की न्यायिक हिरासत में हाफलांग जेल भेज दिया गया. दोनों पहले SIT और CID हिरासत में 14 दिन तक रखे गए थे. उन्हें 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

बता दें कि शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृतप्रभा की हिरासत समाप्त होने के बाद, पहले दिन बाक्सा जेल के बाहर हुई हिंसा को देखते हुए अदालत ने सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा. इस कार्रवाई के तहत दोनों की जेल ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हुई. अब शेखर और अमृतप्रभा हाफलंग जेल में रहेंगे, जहां उनकी सुरक्षा और निगरानी का विशेष ध्यान रखा जाएगा.

सिंगापुर पुलिस ने ज़ुबिन गर्ग की मौत पर अफवाहों को किया खारिज

सिंगापुर पुलिस बल (SPF) ने गायक ज़ुबिन गर्ग की मौत को लेकर ऑनलाइन फैल रही अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्ट किया है कि मामला सिंगापुर के कोरोनर्स एक्ट 2010 के तहत गंभीरता से जांचा जा रहा है. प्रारंभिक जांच के आधार पर, SPF का कहना है कि मौत में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि का संकेत नहीं मिला है. जांच अभी जारी है और इसमें अनुमानित रूप से अगले तीन महीने लग सकते हैं. इसके बाद SPF अपनी रिपोर्ट स्टेट कोरोनर को सौंपेगा, जो तय करेंगे कि कोरोनर इनक्वायरी (CI) करानी है या नहीं.

CI एक तथ्य-खोज प्रक्रिया है जिसे न्यायिक अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है. इसके निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएंगे. जांच अभी जारी होने के बावजूद, 1 अक्टूबर 2025 को SPF ने भारत के उच्चायोग के अनुरोध पर जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रारंभिक निष्कर्ष प्रदान किया.

SPF ने सभी पक्षों से किया धैर्य बनाए रखने का अनुरोध

SPF ने मामले की संपूर्ण और पेशेवर जांच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और सभी पक्षों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया है. साथ ही जनता से अपील की गई है कि वे अटकलें न फैलाएं और बिना पुष्टि की जानकारी साझा न करें.

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