मोहम्मद शमी को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका, अब हर महीने पत्नी और बेटी को देने होंगे इतने लाख, आखिर क्या है 7 साल पुराना मामला?
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को निजी ज़िंदगी में एक और बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आइरा को हर महीने ₹4 लाख का भरण-पोषण देना होगा. इस आदेश की खास बात यह है कि यह खर्च 7 साल पुराने बैकडेट से लागू होगा.;
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को निजी ज़िंदगी में एक और बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आइरा को हर महीने ₹4 लाख का भरण-पोषण देना होगा. इस आदेश की खास बात यह है कि यह खर्च 7 साल पुराने बैकडेट से लागू होगा.
जहां शमी पिच पर विकेटों की झड़ी लगाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं कोर्ट के इस फैसले ने उनकी पर्सनल लाइफ की गहराई में छुपे तनाव को एक बार फिर उजागर कर दिया है. सवाल ये है कि क्या क्रिकेट का ये 'सुपरस्टार' निजी मोर्चे पर लगातार विकेट गंवा रहा है?
हाईकोर्ट का सख्त आदेश: सात साल का बैकडेट खर्च भी देना होगा
कोलकाता हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि शमी को ₹1.50 लाख हर महीने पत्नी हसीन जहां को और ₹2.50 लाख बेटी आइरा को देना होगा. यह रकम सात साल पहले से लागू मानी जाएगी, यानी कुल बकाया करोड़ों में पहुंच सकता है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित निचली अदालत को यह मामला छह महीने के भीतर निपटाना होगा. यह दर्शाता है कि न्यायपालिका अब ऐसे मामलों में तेजी लाने की दिशा में गंभीर है.
‘पिता-बेटी’ मुलाकात पर हसीन जहां के गंभीर आरोप
बीते साल मोहम्मद शमी ने बेटी आइरा से एक भावुक मुलाकात की थी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. 'Time stood still when I saw her again after long time. Love you more than words can say, Bebo.' लेकिन हसीन जहां ने उस मुलाकात को ‘नाटक’ करार दिया और आरोप लगाया कि शमी ने अपनी बेटी को केवल एक ब्रांड स्टोर में ले जाकर शॉपिंग करवाई जहां से उसे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो ब्रांड शमी का एडवरटाइजिंग पार्टनर है.
हसीन जहां का दावा: 'गिटार और कैमरा चाहिए था, वो नहीं खरीदा'
हसीन जहां ने आगे कहा कि उनकी बेटी को गिटार और कैमरा चाहिए था लेकिन शमी ने वो नहीं दिलाया. उन्होंने आरोप लगाया कि शमी का उद्देश्य केवल सोशल मीडिया पर छवि सुधारना था, न कि बेटी की सच्ची ज़रूरतों को पूरा करना.
मैच फिक्सिंग से लेकर नैतिकता तक, शमी पर कई आरोप
हसीन जहां पहले भी मोहम्मद शमी पर गंभीर आरोप लगा चुकी हैं, जिनमें ‘मैच फिक्सिंग’ तक का मामला शामिल रहा. हालांकि BCCI की एंटी-करप्शन यूनिट ने उन आरोपों को लेकर जांच की थी. लेकिन सवाल ये है कि क्या एक सुपरस्टार खिलाड़ी का निजी जीवन ऐसा होना चाहिए जहां कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक उसका चरित्र सवालों में हो?
मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच 7 साल पहले क्या हुआ था?
टीम इंडिया के स्टार तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच का विवाद 2018 में सुर्खियों में आया था. उस वक्त यह मसला सिर्फ एक वैवाहिक मतभेद नहीं था, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक विवाद बन गया था, जिसमें घरेलू हिंसा, एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर और मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगे.
1. फेसबुक पर हुआ था धमाकेदार खुलासा
मार्च 2018 में हसीन जहां ने शमी के खिलाफ पहली बार फेसबुक पर पोस्ट करके हंगामा मचा दिया था. उन्होंने शमी के व्हाट्सएप चैट और स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दावा किया कि शमी का कई महिलाओं के साथ अफेयर है. इन स्क्रीनशॉट्स में शमी की अन्य महिलाओं से अश्लील बातचीत दिखाई गई थी.
2. घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का आरोप
हसीन जहां ने कोलकाता पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने शमी पर मारपीट, घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, और यहां तक कि हत्या की कोशिश तक के आरोप लगाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि शमी के परिवारवालों ने भी उन्हें प्रताड़ित किया.
3. मैच फिक्सिंग का आरोप और BCCI जांच
हसीन जहां ने यह सनसनीखेज आरोप भी लगाया कि शमी मैच फिक्सिंग में शामिल हो सकते हैं. इस आरोप के बाद बीसीसीआई ने भी शमी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया था और मामले की जांच के आदेश दिए गए थे. हालांकि, बाद में बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट ने शमी को क्लीन चिट दे दी थी.
4. कानूनी लड़ाई और तलाक
हसीन जहां ने तलाक की अर्जी दी और कोर्ट में भरण-पोषण (maintenance) की मांग की. शमी ने आरोपों से इनकार किया और पूरे मामले को अपने करियर को बर्बाद करने की साजिश बताया. मामला तब से कोर्ट में चल रहा है और हाल ही में शमी को हाईकोर्ट से झटका लगा, जब उन्हें हसीन जहां और बेटी के लिए हर महीने ₹4 लाख भरण-पोषण देने का आदेश मिला.