जज ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा तो भड़का दोषी, जस्टिस पर फेंकी चप्पल

Throws Slipper At Judge: हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. कोर्ट ने हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई. इससे नाराज होकर उसने महिली जज पर चप्पल फेंक दी. इसके बाद अदालत परिसर में वकीलों ने कथित तौर पर दोषी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. रंगा रेड्डी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने घटना की कड़ी निंदा की.;

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Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 22 Oct 2025 1:37 PM IST

Throws Slipper At Judge: हैदराबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई तो उसे जज पर चप्पल से हमला कर दिया. गुरुवार को जब आरोपी को एक अन्य हत्या मामले की सुनवाई के लिए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत में पेश किया गया था. इस दौरान सबूतों-गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई तो आरोपी ने गुस्सा होकर महिला जज पर चप्पल फेंक दी.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत में अमानवीय हरकत के बाद दोषी ने चप्पल फेंकी. इसके बाद अदालत परिसर में वकीलों ने कथित तौर पर दोषी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इस संबंध में पुलिस ने बताया कि लिस ने स्पष्ट किया कि चप्पल जज को नहीं लगी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "एडीजे अदालत में 11 फरवरी को हत्या के प्रयास के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए व्यक्ति को गुरुवार को एक अन्य हत्या के मामले में उसी अदालत में पेश किया गया था."

पुलिस ने दी जानकारी

रंगा रेड्डी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने घटना की कड़ी निंदा की. एसोसिएशन के अध्यक्ष वाई कोंडल रेड्डी ने बताया कि आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपी ने न्यायाधीश के खिलाफ रंजिश रखी थी और उसने न्यायाधीश पर चप्पल फेंकी. उन्होंने जज पर "हमला" करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

कोर्ट में हड़ताल

इस मामले के खिलाफ वकीलों में गुस्सा देखने को मिला. वाई कोंडल रेड्डी ने बताया कि "न्यायाधीश पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए हमने शुक्रवार को अदालती कार्यवाही का बहिष्कार करने का आह्वान किया है." अब मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है.

बदले की मंशा से हमला

बेंच क्लर्क सत्यनारायण राजू के अनुसार, यह हमला बदला लेने के लिए जानबूझकर किया गया था, क्योंकि न्यायाधीश ने हाल ही में आरोपी करण सिंह को कठोर आजीवन कारावास और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. यह सजा उस मामले में सुनाई गई थी, जिसमें आरोपी ने पहले के अपराध के लिए पीछा किए जाने के दौरान दो पुलिस कांस्टेबलों पर हमला किया था.

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