डांस के बहाने शिक्षक ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, अब कोर्ट ने दे दी ये सजा

केरल की एक अदालत ने शनिवार को एक दर्दनाक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. एक 46 वर्षीय पुरुष नृत्य शिक्षक, सुनील कुमार, को अपने सात वर्षीय छात्र के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 52 साल जेल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला तिरुवनंतपुरम की त्वरित विशेष अदालत (POCSO) की न्यायाधीश अंजू मीरा बिड़ला ने सुनाया.;

केरल की एक अदालत ने शनिवार को एक दर्दनाक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया. एक 46 वर्षीय पुरुष नृत्य शिक्षक, सुनील कुमार, को अपने सात वर्षीय छात्र के साथ बार-बार यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 52 साल जेल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला तिरुवनंतपुरम की त्वरित विशेष अदालत (POCSO) की न्यायाधीश अंजू मीरा बिड़ला ने सुनाया.

हालांकि कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं एकसाथ चलेंगी, इसलिए दोषी को कुल 20 साल की वास्तविक कैद भुगतनी होगी. इसके अलावा आरोपी पर 3.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे वसूले जाने पर पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा.

डांस क्लास बना शोषण का अड्डा

विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार ने तिरुवनंतपुरम में स्थित अपने डांस क्लास के कमरे में ही पीड़ित के साथ बार-बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए. यह घिनौना सिलसिला साल 2017 से 2019 तक चला. अभियोजन के मुताबिक, बच्चा शुरू में किसी को कुछ नहीं बता पाया क्योंकि आरोपी ने उसे धमकाया था. वह नृत्य क्लास जाने से डरने लगा, लेकिन घरवालों को असल कारण नहीं बता पाया.

जब छोटे भाई को भेजने की बात हुई, तब टूटी चुप्पी

मामला तब सामने आया जब बच्चे के माता-पिता ने उसके छोटे भाई को भी डांस सीखने के लिए भेजने का फैसला लिया. यह सुनकर बच्चा घबरा गया और उसने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बता दी. इसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस फैसले ने साफ कर दिया कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. अदालत का यह निर्णय भविष्य में ऐसे अपराधियों को चेतावनी देने वाला साबित हो सकता है.

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