Income Tax: ऑनलाइन कैसे फाइल करें आईटीआर - जानें स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस
ITR Return: आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. पहले तिथि 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन अब 45 दिन का और समय मिल गया है. यानी 15 सितंबर तक आप टैक्स जमा कर सकते हैं. आप घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.;
ITR Return: सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट हर किसी को इनकम टैक्स भरना जरूरी होता है. टैक्स न जमा करने और काला धन अपने पास रखने पर आयकर विभाग संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है. इस बीच विभाग देश के करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा फैसला किया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 की ITR फाइल करने के डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस फैसले से करदाताओं ने राहत की सांस ली है. आईटीआर फाइल करने की पहले तिथि 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन अब 45 दिन का और समय मिल गया है. बता दें कि फॉर्म 16 के अलावा फॉर्म 26AS, वार्षिक सूचना विवरण, कर सूचना विवरण TIAS बैंक स्टेटमेंट और ब्याज के दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है.
क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?
आयकर विभाग के टैक्स जमा करने की तिथि बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को राहत मिली है. यह फैसला कई कारणों से लिया गया, जिसमें ITR फॉर्म में संशोधन, TDS और अन्य तकनीकी समस्याएं, जिससे करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में पेशानी हो रही थी. इसलिए लिया गया. ITR फाइल करने के प्रोसेस को आसान और बेहतर करना था. इसलिए अंतिम तारीख बढ़ाई गई.
ITR दाखिल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
- फॉर्म 16- नौकरी करने वालों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो वे अपने नियोक्ता से प्राप्त करते हैं.
- फॉर्म 26AS- यह दस्तावेज़ TDS और अन्य कर भुगतान की जानकारी प्रदान करता है.
- वार्षिक सूचना विवरण (AIS): यह दस्तावेज़ आपकी सभी वित्तीय लेन-देन की जानकारी देता है.
- बैंक स्टेटमेंट्स और ब्याज प्रमाणपत्र: ब्याज आय और अन्य स्रोतों की जानकारी के लिए.
- HRA (House Rent Allowance) विवरण: यदि आप किराए पर रहते हैं, तो HRA के लिए आवश्यक दस्तावेज.
इन बातों का रखें ध्यान
- विभिन्न प्रकार के आय के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म होते हैं. ITR-1 वेतनभोगियों के लिए है, जबकि ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय व्यवसाय से नहीं है.
- सभी स्रोतों से आय की सही-सही घोषणा करें, जैसे वेतन, ब्याज, किराया, पूंजी लाभ आदि.
- किसी भी छूट या कटौती का दावा करते समय 80C, 80D, HRA आदि के लिए संबंधित प्रमाणपत्र अपने पास रखें.
- फॉर्म 16, 26AS और AIS में दिए गए आंकड़ों एक बार चेक कर लें.
- आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल में पहले भरे टैक्स की हिस्ट्री भी मिल जाती है.
ऑनलाइन ऐसे फाइल करें ITR
- आयकर विभाग की वेबसाइट https://rtionline.gov.in पर जाएं. यूजर्स आई और पैन नंबर डालकर सबमिट करें.
- इसके बाद ITR फाइल पर क्लिक करें और ई-फाइल टैब> आयकर रिटर्न दाखिल पर क्लिक करें.
- सही असेसमेंट ईयर चुनें और ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करें. फिर फाइलिंग प्रकार या संशोधित का चयन करें.
- स्टेटस सेलेक्ट करें फिर अपनी फाइलिंग चुनें.
- फिर ITR टाइप चुनें. अपनी आय के स्रोतों के हिसाब से फॉर्म चुनें.
- ITR दाखिल का कारण बताएं. छूट के लिए कारण बताएं.
- फॉर्म में दी गई सभी डिटेल एक बार फिर से चेक कर लें, कहीं कुछ गलत न हो. फिर सबमिट कर दें.
- सबसे आखिर में आईटीआर को ई-सत्यापित करें. 30 दिन के अंदर अपने रिटर्न को सत्यापित करना है. इसके लिए आप आधार ओटीपी, ईवीसी, नेट बैंकिंग या सीपीसी, बेंगलुरु को आईटीआर-वी की एक भौतिक प्रति भेजकर ई-सत्यापन कर सकते हैं.