रेप के आरोपी को मिली जमानत, बच्ची के न डरने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला

नागपुर अमरावती जिले के अचलपुर का निवासी विजय जवांडल (64) पर आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है. उसने साल 2019 में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने आरोपी को इस मामले में रिहा कर दिया है. जस्टिस सनप ने बताया कि जब वह अपनी बेटी को खोजने गई, तो उसने पाया कि आरोपी पास में बैठा था, और लड़की खेल रही थी.;

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Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 4 Nov 2025 5:52 PM IST

Bombay High Court: देश में महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. छोटी बच्चियों से लेकर बुजुर्ग महिला तक के साथ हैवानियती की खबरें देखने-सुनने को मिलती है. पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते-लगाते परिजनों की चप्पले तक घिस जाती हैं. एक ऐसा मामला नागपुर से आया है जहां कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को रिहा कर दिया.

जानकारी के अनुसार नागपुर अमरावती जिले के अचलपुर का निवासी विजय जवांडल (64) पर आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप है. उसने साल 2019 में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने आरोपी को इस मामले में रिहा कर दिया है.

बच्ची के साथ रेप का आरोप

64 वर्षीय बुजुर्ग ने आठ साल की बच्ची के साथ रेप किया. इसके लिए पोक्सो अधिनियम और आईपीसी की धारा 376एबी के तहत 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. न्यायमूर्ति गोविंदा सनप ने जवांजल को जेल से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि "अगर आरोपी ने बलात्कार किया है, तो यह एक जघन्य अपराध है. इस तरह के कृत्य ने निस्संदेह उसे भयभीत कर दिया होगा. इससे बच्ची को बहुत दर्द और आघात पहुंचा होगा.

खेलती दिखी बच्ची

कोर्ट ने कहा, बच्ची उसके साथ हुए अपराध के बाद मौके से भागकर अपने घर चली जाती और अपनी मां को घटना के बारे में बताती. वह लेकिन "डर जाएगी" और "सामान्य व्यवहार नहीं करेगी और खेल नहीं पाएगी". लेकिन बच्ची ने ऐसा कुछ नहीं किया इन सबको देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को रिहाई दे दी. जस्टिस सनप ने बताया कि जब वह अपनी बेटी को खोजने गई, तो उसने पाया कि आरोपी पास में बैठा था, और लड़की खेल रही थी.

मां पर झूठ बोलने का आरोप

इस मामले में जज ने कहा कि पीड़िता ने खुद ही मां के झूठा साबित कर दिया है.बच्ची ने कहा कि उसे आरोपी का नाम बताने के लिए उसकी मां ने सिखाया था. "लड़की ने कहा है कि उसकी मां ने उससे कहा था कि वह अदालत को बताए कि आरोपी ने उसे परेशान किया है. उसने कहा कि उसकी मां ने उसे आरोपी का नाम बताया था. जानकारी के अनुसार पीड़िता कक्षा 3 की छात्रा में तब पढ़ती थी. उस दिन वह घर के पास मंदिर में खेल गई थी लेकिन जब वो नहीं मिली तो उसकी मां ने ढूँढ़ना शुरू किया. कुछ देर बाद वो वहीं खेलते मिली. अगले दिन अपनी माँ को बताया कि आरोपी ने उसे मिठाई दी, जबरन उसके प्राइवेट पार्ट्स को टर्च किया. सके बाद माँ ने असेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

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