पंजाब जेल में साजिश, मुंबई में की गई हत्या, बाबा सिद्दीकी मर्डर पर शूटर्स खोले रहे हैं कई राज

Baba Siddique Murder: बाबा सिद्दीकी की शनिवार शाम मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. इसे लेकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के दौरान इस मर्डर केस से कई खुलासे हो रहे हैं.;

Baba Siddique Murder
Edited By :  सचिन सिंह
Updated On : 13 Oct 2024 1:37 PM IST

Baba Siddique Murder: महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात निर्मल नगर में कोलगेट मैदान के पास उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के तुरंत बाद दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब इस मर्डर केस से कई खुलासे सामने आ रहे है, जिनमें पूछताछ के दौरान शूटरों ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़े होने का दावा किया है और इस मर्डर की पूरी कहानी सुनाई. 

बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में आरोपियों ने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया है और गैंग सदस्य की ओर से भी इसे लेकर दावा किया गया है. ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ को लेकर कनफर्मेशन आ गई है. क्राइम ब्रांच भी इसे लेकर लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें आरोपियों ने बताया कि वो कुछ समय पहले ही पंजाब जेल में कैदी थे, इसी दौरान उनकी मुलाकात बिश्नोई गैंग के एक सदस्य से हुई थी. 

25-30 दिनों से कर रहे थे रेकी

पुलिस अभी उनके बयानों की जांच कर रही है. आरोपी पिछले 25-30 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे. रिपोर्ट से पता चला है कि वारदात से पहले तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट पहुंचे थे. उन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मारने से पहले कुछ देर तक इंतजार किया था.

शूटर्स को एडवांस में मिले थे पैसे

बाबा सिद्दीकी की हत्या के तीन आरोपियों को शूटिंग से कुछ दिन पहले ही हथियार मिले थे और उन्हें 50,000 रुपये दिए गए थे. पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया है. शूटर पिछले 25-30 दिनों से कुर्ला में एक किराए के घर में रह रहे थे, जहां उन्हें हर महीने 14,000 रुपये मिलते थे. मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने शूटिंग की जगह के साथ-साथ सिद्दीकी के घर और ऑफिस का भी पहले से ही मुआयना कर लिया था.

पुलिस के मुताबिक, बाबा सिद्दीकी को तीन से चार गोलियां मारी गई हैं, हालांकि, पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के गुरमेल सिंह और उत्तर प्रदेश के धर्मराज कश्यप के रूप में हुई है. आरोपियों पर बीएनएस की धारा 103 (1), 109, 125 और 3(5) के तहत एफआईआर फाइल की गई है. इसके साथ ही आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3, 25, 5 और 27 के अलावा महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत केस दर्ज किया गया है.

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