आसाराम को 31 मार्च तक मिली अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी ये बड़ी राहत?
Asaram got interim bail: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 85 वर्षीय आसाराम बापू को अंतरिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वे रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से न मिलें.;
Asaram got interim bail: बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 85 वर्षीय आसाराम को निर्देश दिया है कि वह रिहाई के बाद अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे.
आसाराम बापू का फिलहाल जोधपुर के आरोग्य मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है. वह जोधपुर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहे हैं. आसाराम बापू दिल का मरीज है और उसे पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उसकी जमानत अवधि के दौरान निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं.
आसाराम बलात्कार मामला
जोधपुर की एक कोर्ट ने 2018 में आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में 16 वर्षीय एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसी मामले में कोर्ट ने उसके दो साथियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई थी.
जनवरी 2023 में उन्हें 2013 में गांधीनगर के पास अपने एक आश्रम में एक महिला के साथ बलात्कार करने का भी दोषी ठहराया गया. हाई कोर्ट ने पिछले साल आसाराम के दायर याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने 2013 के बलात्कार मामले में निचली अदालत के उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी.
कोर्ट ने आसाराम की ओर से पेश वकील से कहा कि वह इस मुद्दे पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा. गुजरात हाई कोर्ट ने अगस्त में गांधीनगर कोर्ट के 2023 में दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. सजा को निलंबित करने और उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि राहत का कोई मामला नहीं बनता है.