'दिदिया के देवरा...' में क्‍या है अश्‍लील? Maniac पर हनी सिंह को राहत, कोर्ट ने कहा - कल को आप दिल्‍ली को भी कहेंगे...

हनी सिंह ने बेहतरीन कमबैक किया है, जिसमें हाल ही में उनके सॉन्ग Maniac ने तहलका मचा दिया था, लेकिन इस गाने के खिलाफ पीआईएल फाइल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि अश्लीलता किसी क्षेत्र से नहीं जुड़ी है.;

( Image Source:  INSTAGRAM-yoyohoneysingh )
Edited By :  हेमा पंत
Updated On : 26 March 2025 5:32 PM IST

हाल ही में हनी सिंह ने मैनियाक सॉन्ग रिलीज किया था. गाने को लोगों ने बेहद पसंद किया, जिस पर मिलिन्यस में व्यूज आ चुके हैं. इस सॉन्ग की खासियत इसमें यूज होने वाले भोजपुरी लाइन्स हैं, जिसने सभी के होश उड़ा दिए. हालांकि, रैपर के इस गाने के खिलाफ पीआईएल फाइल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने विचार करने से मना कर दिया.

इस पीआईएल में कहा गया था कि गाने में महिलाओं को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर दिखाया गया है. साथ ही, कहा गया कि गाने में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है.

अश्लीलता का कोई क्षेत्र नहीं

कुमार के वकील ने कहा कि जनहित याचिका गाने में इस्तेमाल किए गए कुछ पैराग्राफ और लाइनों के खिलाफ दायर की गई थी और गाने में भोजपुरी अश्लीलता थी. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ' अश्लीलता का कोई क्षेत्र नहीं होता है. आप भोजपुरी अश्लीलता कहते हैं. यह क्या है? कल आप कहेंगे कि दिल्ली अश्लील है. अश्लीलता अश्लीलता है. कोई क्षेत्र नहीं. 

FIR करवाएं दर्ज

कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को लगता है कि गाना अश्लीलता फैला रहा है, तो यदि अपराध कॉग्नेट्स है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है. अगर इसे फाइल नहीं किया जाता है, तो आप प्रोसेस जानते हैं. आप चाहते हैं कि हम उस वीडियो को हटा दें. हमें डर है कि हम इस पर रिट जारी नहीं कर सकते. रिट आम ​​तौर पर राज्य या राज्य की संस्थाओं या सार्वजनिक कार्य करने वाले किसी अन्य निकाय के खिलाफ जारी की जाती हैं. आपका मामला सार्वजनिक कानून में नहीं है. यह निजी कानून में है.


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