पाकिस्तान की ‘वाल्वर’ प्रथा क्या? 25 लाख के लिए पिता ने 3 साल की बेटी की 60 साल के शख्स से शादी, फिर जो हुआ...
बलूचिस्तान के चमन में सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बच्ची के पिता को गिरफ्तार किया है, जबकि कथित 60 वर्षीय पति फरार बताया जा रहा है.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 3 साल की बच्ची की 60 साल के व्यक्ति से कथित शादी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि 'वाल्वर' नाम की पारंपरिक प्रथा के तहत बच्ची की शादी के लिए उसके परिवार को 25 लाख पाकिस्तानी रुपये देने की बात तय हुई थी.
मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद चमन पुलिस ने बच्ची के पिता अब्दुल बाकी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कथित पति सलाह उद्दीन फरार है. पुलिस के मुताबिक, हस्तक्षेप के वक्त शादी सिर्फ कागजों तक सीमित थी और पूरी रकम का भुगतान नहीं हुआ था. इसी के साथ आइए इस मामले पर अब तक क्या हुआ डिटेल में जानते हैं...
3 साल की बच्ची की शादी का मामला कैसे सामने आया?
पुलिस के अनुसार, बलूचिस्तान के चमन में 3 साल की बच्ची बाब्बो की शादी 60 वर्षीय सलाह उद्दीन से कराने का कथित समझौता हुआ था. इसके लिए 25 लाख पाकिस्तानी रुपये की ‘वाल्वर’ राशि तय किए जाने का आरोप है. मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की. बच्ची के पिता अब्दुल बाकी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सलाह उद्दीन की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि जब उसने मामले में हस्तक्षेप किया, तब तक पूरी रकम का भुगतान नहीं हुआ था. इसी वजह से कथित शादी को लेकर कानूनी कार्रवाई की गई.
क्या है 'वाल्वर' प्रथा?
'वाल्वर' बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कुछ आदिवासी इलाकों में प्रचलित एक पारंपरिक प्रथा है, जिसमें दूल्हा या उसके परिवार की ओर से दुल्हन के परिवार को रकम दी जाती है. इस मामले में पुलिस का आरोप है कि इसी प्रथा के तहत 3 साल की बच्ची की शादी के लिए 25 लाख पाकिस्तानी रुपये तय किए गए थे. हालांकि, बलूचिस्तान में वाल्वर प्रथा कितनी व्यापक है और इसमें नाबालिगों के कितने मामले सामने आते हैं, इसका कोई विश्वसनीय प्रांत-स्तरीय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. रिपोर्टों के मुताबिक, यह प्रथा मुख्य रूप से दूरदराज के आदिवासी इलाकों, खासकर पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के आसपास के क्षेत्रों में देखी जाती है.
मामला बच्ची की 13 साल की बहन की हत्या से भी जुड़ा
इस पूरे मामले ने इसलिए भी गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि पुलिस इसकी कड़ी बच्ची की 13 वर्षीय बहन शुक्रिया बीबी की हालिया हत्या से जोड़कर देख रही है. पुलिस के मुताबिक, अब्दुल बाकी ने पहले अपनी 13 साल की बेटी शुक्रिया की शादी कमरान नाम के युवक से तय की थी. कमरान कथित तौर पर सलाह उद्दीन का बेटा है. इस शादी के लिए 15 लाख पाकिस्तानी रुपये की वाल्वर राशि तय होने की बात सामने आई है. इसके बाद पुलिस का आरोप है कि बाकी ने अपनी 3 साल की बेटी की शादी कमरान के पिता सलाह उद्दीन से 25 लाख रुपये में करने पर सहमति जताई.
60 साल के शख्स ने 8 साल की बेटी की भी मांग की?
जांच में पुलिस ने दावा किया है कि बाद में सलाह उद्दीन ने 3 साल की बच्ची के बजाय बाकी की 8 साल की बेटी को भेजने की मांग की. इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि परिवारों के बीच हुआ यह विवाद 13 वर्षीय शुक्रिया बीबी की हत्या से जुड़ा था या नहीं. अभी इस संबंध में जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए हत्या और कथित बाल विवाह के बीच किसी सीधी कड़ी को लेकर अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है.
13 साल की लड़की की हत्या में पति गिरफ्तार
शुक्रिया बीबी की हत्या के मामले में उसके पति कमरान को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का आरोप है कि पूछताछ के दौरान कमरान ने हत्या की बात स्वीकार की. पुलिस के अनुसार, कमरान ने कथित तौर पर बताया कि वह उस समय गुस्से में आ गया था जब शुक्रिया ने दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश की. आरोप है कि इसी दौरान उसने लोहे की रॉड से उस पर हमला किया.
हत्या के मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है. 3 साल की बच्ची और मां को पुलिस सुरक्षा. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 3 साल की बच्ची बाब्बो और उसकी मां को सुरक्षा में रखा है. पुलिस की ओर से राज्य की तरफ से मामला दर्ज किया गया है. वहीं, कथित पति सलाह उद्दीन की तलाश की जा रही है. जांच एजेंसियां बाल विवाह के आरोप के साथ-साथ 13 वर्षीय बच्ची की हत्या से जुड़े घटनाक्रम की भी जांच कर रही हैं.
बलूचिस्तान में बाल विवाह को लेकर क्या है कानून?
बलूचिस्तान चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, 2025 के तहत शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है. कानून बाल विवाह को अपराध मानता है और ऐसे मामलों में पुलिस को जांच तथा गिरफ्तारी की कार्रवाई का अधिकार देता है. कानून के तहत बाल विवाह में शामिल वयस्क पुरुष को 2 से 3 साल तक कठोर कारावास की सजा हो सकती है. इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है. इस मामले में पुलिस की कार्रवाई इसी कानूनी प्रावधान के तहत आगे बढ़ रही है.
पाकिस्तान में बाल विवाह कितनी बड़ी समस्या है?
पाकिस्तान में बाल विवाह लंबे समय से सामाजिक और कानूनी चिंता का विषय रहा है. 2017-18 पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक, 20 से 24 वर्ष की उम्र की 18.3 फीसदी महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो चुकी थी. वहीं, 3.6 फीसदी महिलाओं की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले हुई थी. UNICEF के अनुमान के अनुसार, पाकिस्तान में करीब 2.05 करोड़ महिलाएं और लड़कियां 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी कर चुकी हैं. इनमें लगभग 50 लाख की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले हुई थी. ये आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह का मुद्दा केवल किसी एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में लंबे समय से सामाजिक और कानूनी चुनौती बना हुआ है.




