एक गलती, पूरी ज़िंदगी अमेरिका से बाहर! भारतीय युवाओं के The American Dream पर सख्त चोट - क्या करें क्या न करें
अमेरिका में वीज़ा की तय तारीख से अधिक रुकना अब भारी पड़ सकता है. अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ओवरस्टे करने पर व्यक्ति को डिपोर्ट किया जा सकता है और भविष्य में अमेरिका यात्रा पर स्थायी बैन लग सकता है. I-94 फॉर्म की तारीख को गंभीरता से लेना जरूरी है. USCIS से समय रहते संपर्क करने की सलाह दी गई है. H-1B वीज़ा में भी भारी गिरावट देखी गई है. यह चेतावनी लाखों भारतीयों के अमेरिकन ड्रीम पर सीधी चोट है.
एक सपना, जो लाखों भारतीय युवाओं की आंखों में पलता है, अमेरिका जाकर पढ़ाई करना, नौकरी पाना, बस जाना. लेकिन अब यही सपना एक छोटी सी गलती से आजीवन ख्वाब बन सकता है. भारत में स्थित अमेरिकी दूतावास ने वीज़ा धारकों को एक सख्त चेतावनी दी है: अगर आप अपनी अधिकृत वीज़ा अवधि से एक दिन भी ज़्यादा ठहरते हैं, तो डिपोर्ट कर दिए जाएंगे और आपको भविष्य में कभी भी अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी! यह संदेश दूतावास ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जारी किया है.
यह चेतावनी उस दौर में आई है जब अमेरिका ने वीज़ा नियमों को पहले से कहीं ज्यादा कठोर बना दिया है. I-94 फॉर्म में दी गई डेट को अगर नज़रअंदाज़ किया गया, तो पढ़ाई, नौकरी या परिवार से मिलने का सपना, सब खत्म हो सकता है. USCIS से समय रहते संपर्क करना अब ज़रूरी हो गया है. ये नियम न केवल अमेरिका जाने के इच्छुक छात्रों और प्रोफेशनलों को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि The American Dream पर एक कड़वा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं.
I-94 फॉर्म और आपकी 'लीगल मौजूदगी'
जब कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में प्रवेश करता है, तो उसे एक I-94 फॉर्म जारी किया जाता है, जो दर्शाता है कि वह कितने समय तक वहां कानूनी रूप से रह सकता है. दूतावास ने साफ किया है कि यह तारीख अंतिम होती है, और इससे अधिक रुकने पर वीज़ा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. यहां तक कि एक दिन की भी ओवरस्टे भविष्य की अमेरिका यात्रा को पूरी तरह बंद कर सकती है, चाहे उद्देश्य पढ़ाई हो, नौकरी या परिवार से मिलने का.
समय से पहले USCIS से संपर्क करने की सलाह
ऐसे लोग जो किसी कारण से समय पर अमेरिका नहीं छोड़ सकते, उनके लिए दूतावास ने सुझाव दिया है कि वे तुरंत USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) से संपर्क करें और वैध तरीके से वीज़ा अवधि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करें. इससे डिपोर्टेशन और बैन जैसे कदमों से बचा जा सकता है.
Alien Registration Act की याद दिलाई गई
हाल ही में अमेरिका की गृह सुरक्षा सचिव Kristi Noem ने भी 30 दिनों से ज्यादा अमेरिका में रह रहे विदेशियों को Alien Registration Act के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तारीख (11 अप्रैल) याद दिलाई थी. इस कानून के तहत निर्धारित समय में रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है.
Indian Dream पर असर: H-1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन में 27% गिरावट
USCIS के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, FY 2026 में H-1B वीज़ा रजिस्ट्रेशन में 27% की गिरावट देखी गई है. पिछले साल 4.70 लाख आवेदन हुए थे, जबकि इस बार यह संख्या 3.43 लाख रही. इस गिरावट के पीछे प्रमुख कारण फीस में भारी बढ़ोतरी को माना जा रहा है. H-1B रजिस्ट्रेशन फीस 10 डॉलर (करीब 850 रुपये) से बढ़ाकर 215 डॉलर (करीब 18000 रुपये) कर दी गई है.
ट्रंप-युग का डिपोर्टेशन नियम अदालत ने रोका
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने हाल ही में ट्रंप-युग के उस कानून पर रोक लगाई है, जो प्रवासियों को बिना चेतावनी दूसरे देशों में डिपोर्ट करने की अनुमति देता था. हालांकि, इससे मौजूदा सख्त वीज़ा नीति पर कोई असर नहीं पड़ा है.
भारत से अमेरिका जाने वालों के लिए जरूरी चेतावनियां
- I-94 की तारीख को हमेशा ध्यान से जांचें
- समय रहते USCIS से संपर्क करें
- सोशल मीडिया पर गलत इंटेंट न दिखाएं (जैसे 'America settle ho jaunga')
- हवाई अड्डे पर वीज़ा और पासपोर्ट में कोई गलती न हो
- रजिस्ट्रेशन और डॉक्युमेंट्स अपडेट रखें
हर साल हजारों भारतीय छात्र, युवा और पेशेवर अमेरिका में एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से जाते हैं. लेकिन अब एक छोटी सी गलती, जैसे एक दिन की ओवरस्टे पूरे जीवन के उस सपने को खत्म कर सकती है.





