क्या डोनाल्ड ट्रम्प तीसरी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, अमेरिकी संविधान में क्या हैं प्रावधान?
US Constitution for president 3rd Term: नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प अपने विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हाल में ही कहा, 'मुझे लगता है कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब तक कि आपका समर्थन नहीं मिलता या फिर जब तक आप न कहें.'

US Constitution for president 3rd Term: डोनाल्ड ट्रम्प एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. राष्ट्रपति के तौर पर ये उनका दूसरा टर्म होने वाला है, लेकिन सवाल अब तीसरे टर्म को लेकर आ रही है. ये सवाल तब सामने आया जब ट्रम्प ने अपने भाषणों में इशारा किया कि वे संविधान-विरोधी तीसरे कार्यकाल के लिए भी तैयार हो सकते हैं.
चार साल में अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर बने रहने की अपनी क्षमता पर बात करते हुए ट्रम्प ने रिपब्लिकन सदन को संबोधित करते हुए कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब तक कि आप समर्थन न दें या फिर न कहें.'
संविधान कहता है- राष्ट्रपति के सिर्फ 2 टर्म
हालांकि, उनके बयान ने जल्द ही इस बात पर सवाल खड़े कर दिए कि क्या उनके लिए तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ना कानूनी रूप से संभव है. बता दें कि भले ही ट्रम्प ने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के बारे में मजाक किया हो, लेकिन अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के तहत उन्हें ऐसा करने से रोका गया है. ये कानून अमेरिकी राष्ट्रपतियों को दो निर्वाचित कार्यकाल तक सीमित करता है.
क्या ट्रम्प 2028 में तीसरे कार्यकाल के लिए लड़ सकते हैं चुनाव?
डोनाल्ड ट्रम्प को तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन को निरस्त करना होगा. संशोधन को रद्द करने के लिए ट्रम्प को सदन के दो-तिहाई - 290 सदस्य - और सीनेट के 67 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी. ऐसा करने के बाद सभी राज्यों के तीन-चौथाई - 38 - को भी सहमत होना होगा.
माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक विधायकों के विरोध के चलते ट्रम्प के लिए 22वें संशोधन को वापस लेना आसान नहीं होगा. इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भी कुछ विरोध की संभावना है.
क्या है ट्रम्प पर बैन लगाने वाला 22वां संशोधन?
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 22वें संशोधन में केवल यह कहा गया है कि दो बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता है.
संशोधन में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर दो बार से अधिक निर्वाचित नहीं किया जाएगा और कोई भी व्यक्ति, जिसने राष्ट्रपति के पद पर काम किया हो या किसी अन्य व्यक्ति के राष्ट्रपति चुने जाने की अवधि के दो साल से अधिक समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहा हो. ऐसे व्यक्ति को एक बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित नहीं किया जाएगा.
राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने सिर्फ 2 कार्यकाल तक पद पर बने रहने की मिसाल कायम की. हालांकि, राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इस कानून के खिलाफ गए और 4 कार्यकाल तक पद पर बने रहने वाले पहले और एकमात्र कमांडर-इन-चीफ हैं.