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झूठा रेप केस में 3 साल चला मुकदमा… अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

कोर्ट में महिला और पुलिस की झूठी कहानी नहीं टिक पायी. इसके चलते तीन साल से जेल में बंद आरोपी को बाइज्जत करार देते हुए कोर्ट ने रिहा कर दिया है.

झूठा रेप केस में 3 साल चला मुकदमा… अब कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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नवनीत कुमार
By: नवनीत कुमार

Updated on: 3 Sept 2024 7:12 PM IST

उत्तर प्रदेश के बरेली की अदालत ने झूठे रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में कोर्ट ने जहां आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया है, वहीं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला को दोषी मानते हुए एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई. मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी को बरी करते हुए जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं. वहीं तीन बच्चों की मां जो अब तक दुष्कर्म पीड़िता थी, उसे आरोपी करार दिया है. यही नहीं, कोर्ट ने इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर विवेचक, थानाध्यक्ष और सीओ के खिलाफ भी एक्शन के लिए एसएसपी को निर्देशित किया है.

मामला साल 2019 का है. इसमें प्रेम नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस में शिकायत दी थी कि शिवम शर्मा नामक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है. तीन बच्चों की मां इस महिला ने बताया था शिवम से उसकी मुलाकात लाला मार्केट में 3 साल पहले हुई थी. उसके बाद शिवम का आए दिन उसके घर आना जाना शुरू हो गया. वह अक्सर उसके पति की गैर मौजूदगी में उसके घर आता था. आरोपी ने खुद को अविवाहित बताया और उसे शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया. कुछ दिन बाद आरोपी उसे बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया और मुरादाबाद, गाजियाबाद तथा बरेली में किराए का घर लेकर उसे पत्नी बनाकर रखा.

तीन साल तक रेप का आरोप

इस महिला ने पुलिस में आरोपी द्वारा आए दिन मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले की ठीक से जांच किए बिना ही आरोपी को शिवम को अरेस्ट कर जेल भेज दिया. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और महिला द्वारा बनाई गई झूठी कहानी कोर्ट में टिक नहीं पायी. ऐसे हालात में कोर्ट ने आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया. कोर्ट इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर चिंता भी जताई. कहा कि थाने में बैठकर जांच पूरी कर दी गई. जबकि पुलिस की लापरवाही से एक व्यक्ति की जिंदगी तबाह होने जा रही थी.

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