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UP की इस जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा, कोर्ट ने दिया सर्वे का आदेश

संभल जिले स्थित जामा मस्जिद के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि यह पहले श्रीहरिहर मंदिर हुआ करता था. जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया. जब सर्वे टीम मस्जिद में काम कर रही थी, उसी दौरान मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक नारे लगा रहे थे.

UP की इस जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा, कोर्ट ने दिया सर्वे का आदेश
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( Image Source:  Social Media )

उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित जामा मस्जिद के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि यह पहले श्रीहरिहर मंदिर हुआ करता था. इस संबंध में हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वे किया गया. इस सर्वे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई. इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिकाकर्ता को मस्जिद के अंदर जाने से रोक दिया, वहीं बाहर भारी भीड़ नारेबाजी करती रही.

मंगलवार को, चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने जामा मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया था. इसके बाद, शाम को एडवोकेट कमीशन की टीम, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे, मस्जिद पहुंची और वहां वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी की गई. सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील मौजूद थे, जबकि मस्जिद के अंदर प्रवेश के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी को रोक दिया.

सर्वे के दौरान धार्मिक नारेबाजी

जब सर्वे टीम मस्जिद में काम कर रही थी, उसी दौरान मस्जिद के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर धार्मिक नारे लगा रहे थे. पुलिस अधिकारियों ने इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण हो गई. पुलिस बल ने बाद में लोगों को शांत किया और मस्जिद के आस-पास से हटाया.

सर्वे के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि यह कार्यवाही कोर्ट के आदेश के तहत की गई थी, लेकिन अभी बहुत सारी चीजों की स्टडी की जानी बाकी है. उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान जो माहौल था, वह सही नहीं था, और उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि आगे की कार्यवाही शांतिपूर्वक की जाए.

सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष का सहयोग

जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अहमद ने बताया कि मस्जिद का सर्वे किया गया और इसमें वे भी टीम के साथ मौजूद थे. उनका कहना था कि सर्वे के दौरान कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली, और उन्होंने पूरा सहयोग किया.

संभल के डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि उन्होंने सर्वे के दौरान सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी. उन्होंने कहा कि यह सर्वे एडवोकेट कमीशन द्वारा किया गया था और इस रिपोर्ट को जल्द ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.

कोर्ट का आदेश

सर्वे के बाद एडवोकेट कमीशन की टीम ने कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी रिपोर्ट पेश करने का फैसला लिया. उन्होंने यह भी बताया कि अगर भविष्य में और सर्वे की आवश्यकता पड़ी, तो वे फिर से कोर्ट में अप्लाई करेंगे.

कोर्ट के आदेश पर नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह जाधव ने बताया कि अभी हमारा सर्वे बाकी है और अभी तक कोई भी मेजरमेंट नहीं हुआ है. कोर्ट ने हमें एक हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए कहा है तो हम कभी भी सर्वे के लिए जा सकते हैं.

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