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द लीला पैलेस उदयपुर पर क्यों लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना? होटल मैनेजमेंट पर लगे गंभीर आरोप

चेन्नई की एक उपभोक्ता अदालत ने द लीला पैलेस उदयपुर को एक दंपत्ति की निजता का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उन्हें 10 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ मास्टर चाबी का उपयोग कर उनके कमरे में प्रवेश कर गया, जबकि वे वॉशरूम में थे.

द लीला पैलेस उदयपुर पर क्यों लगा 10 लाख रुपये का जुर्माना? होटल मैनेजमेंट पर लगे गंभीर आरोप
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( Image Source:  X/ @TheLeelaHotels )
विशाल पुंडीर
Edited By: विशाल पुंडीर

Published on: 9 Jan 2026 4:25 PM

चेन्नई की एक उपभोक्ता अदालत ने द लीला पैलेस उदयपुर को एक दंपत्ति की निजता का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उन्हें 10 लाख रुपये मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि होटल का हाउसकीपिंग स्टाफ मास्टर चाबी का उपयोग कर उनके कमरे में प्रवेश कर गया, जबकि वे वॉशरूम में थे. इस घटना ने होटल की सुरक्षा और गेस्ट की प्राइवेसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

होटल ने इस आरोप का खंडन किया है और कहा है कि कमरे के दरवाजे पर 'डू नॉट डिस्टर्ब' का साइन नहीं था और कर्मचारियों ने आंतरिक प्रक्रिया का पालन किया. हालांकि, अदालत ने होटल की सफाई और बचाव को खारिज करते हुए कहा कि स्टाफ को गेस्ट की उपस्थिति की पुष्टि किए बिना कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए था.

55,500 रुपये में किया रूम बुक

चेन्नई के एक वकील द्वारा दायर शिकायत के अनुसार, 26 जनवरी, 2025 को दंपत्ति ने एक दिन के लिए होटल में 55,500 रुपये खर्च कर ग्रैंड रूम विद लेक व्यू में ठहरने की बुकिंग की थी. शिकायत में कहा गया कि वॉशरूम में होने के दौरान हाउसकीपिंग कर्मचारी ने मास्टर चाबी से कमरे में प्रवेश किया और टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांका.बार एंड बेंच के अनुसार, दंपति ने घटना की सूचना तुरंत रिसेप्शन को दी, लेकिन उन्हें कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं मिली. इस घटना के कारण दंपति मानसिक पीड़ा से गुजरें.

अदालत का फैसला

चेन्नई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि कमरे में जबरन प्रवेश सेवा में गंभीर कमी और गेस्ट की प्राइवेसी का उल्लंघन है. आयोग ने निर्देश दिया कि होटल को 55,000 रुपये का कमरा किराया 9% वार्षिक ब्याज सहित लौटाना होगा और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 10,000 रुपये और देना होगा. कुल भुगतान 2 महीने के भीतर करना होगा. अदालत ने यह भी नोट किया कि होटल ने सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में देरी की और कमरे के बाहर लगा कैमरा काम नहीं कर रहा था, जिस पर सवाल उठ रहे हैं.

द लीला पैलेस का बयान

फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बयान में द लीला पैलेस ने कहा “हाउसकीपिंग स्टाफ ने आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार और डोरबेल बजाने के बाद कमरे में प्रवेश किया. डू नॉट डिस्टर्ब साइन नहीं लगा था, दरवाजे का कुंडा और डबल लॉक भी नहीं था. जैसे ही कर्मचारियों को पता चला कि मेहमान वॉशरूम में हैं, वे तुरंत बाहर निकल गए. हमने दंपति को माफीनामा भी दिया, जो केवल सद्भावना के तौर पर जारी किया गया.”

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