30 बार पॉर्न देखकर 8 साल की बच्ची का किया रेप, फिर हत्या कर किए 10 टुकड़े, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
राजस्थान के उदयपुर में एक अदालत ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने वाले 21 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया है साथ ही कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है. वहीं इस हत्याकांड में दोषी के माता- पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है.

राजस्थान के उदयपुर में एक अदालत ने 8 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या करने वाले 21 वर्षीय आरोपी को दोषी करार दिया है साथ ही कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाई है. वहीं इस हत्याकांड में दोषी के माता- पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने बच्ची के टुकड़े- टुकड़े करके शव को एक खंडहर में छिपा दिया था. बच्ची और दोषी युवक पड़ोसी थे और बच्ची उसे भैया कहकर बुलाती थी.
बच्ची के साथ रेप करके हत्या करने का मामला डेढ़ साल पहले का है. 29 मार्च 2023 को उदयपुर के मावली कस्बे में 8 साल की एक बच्ची के घर से गायब हो गई थी. इस पर माता- पिता ने थाने में FIR दर्ज कराई थी, जांच के बाद घर से करीब 200 मीटर दूर एक खंडहर में बच्चे का शव मिला. जिसके करीब 10 टुकड़े किए गए थे. आरोपी ने बच्ची का सिर और धड़ अलग-अलग कर दिए थे.
माता- पिता ने आरोपी बेटे का दिया था साथ
जांच में पता चला की बच्ची के पडोस में रहने वाले कमलेश राजपूत ने ही इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था. बताया जा रहा है कि कमलेश पॉर्न देखने का आदी था. उस दिन बच्ची खेत जा रही तो कमलेश ने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने के बुलाया और अपने घर ले गया फिर रेप करने बाद बच्ची की हत्या कर दी थी और बाथरूम में ले जाकर बच्ची के शव के कई टुकड़े- टुकड़े कर दिए. इस पूरी वारदात में आरोपी कमलेश के माता- पिता ने सबूत मिटाने में उसकी सहयोग की थी.
कोर्ट ने माता- पिता को सुनाई 4-4 साल की सजा
राजस्थान की उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने डेढ़ साल बाद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी कमलेश को बच्ची की रेप करने के हत्या के मामले में दोषी करार दिया. इसके साथ की कोर्ट ने कमलेश राजपूत को फांसी की सजा सुनाई. वहीं इस मामले में सबूत मिटाने के आरोप में माता- पिता को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.