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राजस्थान में बेटियों के लिए चलाई जा रही 'कन्यादान योजना', लाभ उठाने के लिए ऐसे करें अप्लाई

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार जनता को बेटियों की शादी करने के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. इसके लिए प्रदेश में 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' चलाई जा रही है. इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसका उद्देश्य बेटियों के विवाह में आने वाले खर्चों को कम करना और परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है.

राजस्थान में बेटियों के लिए चलाई जा रही कन्यादान योजना, लाभ उठाने के लिए ऐसे करें अप्लाई
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( Image Source:  canva )

Rajasthan Kanyadan Yojana: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की जनता के लिए बहुत सी योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. विशेषकर बच्ची के जन्म से लेकर उसकी शादी तक का खर्चा सरकार अलग-अलग योजना के जरिए उठाती है. इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहुत लाभ मिला है. इनमें 'मुख्यमंत्री कन्यादान योजना' का नाम भी शामिल है. स्कीम में लाभार्थियों को बेटी की शादी के वक्त 50 हजार रुपये की मदद की जाती है.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता के लिए बच्चियों के शादी में आर्थिक रूप से मदद करती है. सीएम कन्यादान स्कीम का लाभ बड़े स्तर पर लोगों को मिल रहा है. हाल में सरकार ने इस योजना के आवेदन की अवधि को भी बढ़ा दिया है. अब बिना किसी टेंशन के नए लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं.

सरकार ने बढ़ाई आवेदन की डेडलाइन

हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में बताया कि सीएम कन्यादान योजना के तहत आवेदन की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है. अब शादी की डेट से एक साल तक इस योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं. इससे बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को मदद मिलेगी. पहले किसी वजह से लोग छह महीने में आवेदन नहीं कर पाते थे. मंत्री ने बताया कि अब किसी बी पात्र परिवार को समय सीमा के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना पड़ेगा.

क्या है योजना?

सीएम कन्यादान योजना भजनलाल की ओर से चलाई जा रही है महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है. इसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इसका उद्देश्य बेटियों के विवाह में आने वाले खर्चों को कम करना और परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है. योजना की राशि सीधे लाभार्थी के अकाउंट में आती है. सरकार 50 हजार की सहायता देती है.

किन्हें मिलता है लाभ?

इस योजना का लाभ अनाथ कन्या, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय एवं आस्थाकार्ड धारक परिवारों, पालनहार योजना से लाभान्वित परिवारों, विधवा महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्ति की पहली दो बेटियों और महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है. शर्त यह है कि माता-पिता इनकम टैक्स भरने के दायरे में न आते हों.

ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ उठाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. या फिर पास के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आपको आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.

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