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जयपुर 5-स्टार होटल वीडियो कांड: कौन जिम्मेदार, क्या है सजा और होटल में प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित?

जयपुर के एक पांच सितारा होटल में कपल के निजी पलों का वीडियो वायरल होने के बाद प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई है. होटल प्रबंधन ने खुद को निर्दोष बताते हुए कस्टमर की सतर्कता की बात कही है, जबकि विशेषज्ञों ने बताया कि बिना अनुमति वीडियो बनाना गंभीर अपराध है. आईटी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं के तहत इस पर सख्त सजा का प्रावधान है. ऐसे में होटल में ठहरते समय सुरक्षा और गोपनीयता के नियमों को लेकर सावधानी बेहद जरूरी है.

जयपुर 5-स्टार होटल वीडियो कांड: कौन जिम्मेदार, क्या है सजा और होटल में प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित?
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( Image Source:  meta ai )

Jaipur 5-star hotel video scandal: जयपुर के एक पांच सितारा होटल में कपल के अंतरंग पलों का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में बहस छिड़ गई है. कुछ लोग होटल प्रबंधन को दोषी ठहरा रहे हैं, तो कुछ इसे कपल की लापरवाही बता रहे हैं. बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की घटनाओं के लिए असल जिम्मेदार कौन है और इससे बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए?

राजस्थान होटल फेडरेशन के अध्यक्ष हुसैन खान ने 'पत्रिका' से बातचीत में कहा कि ज्यादातर होटल अपने ग्राहकों की गोपनीयता को सर्वोपरि मानते हैं. बिना अनुमति के होटल कर्मचारी किसी भी अतिथि को परेशान नहीं करते. उन्होंने कहा कि होटल के कमरों में पर्दे और फुल-टिंटेड खिड़कियां होती हैं, ताकि कोई बाहर से झांक न सके. ऐसे में कस्टमर को भी सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी ओर से कोई चूक न हो.

क्या कहता है कानून?

आईटी एक्ट 2000 की धारा 67B और 66E तथा आईपीसी की धारा 354C के तहत, बिना अनुमति किसी की अंतरंग वीडियो बनाना और वायरल करना गंभीर अपराध है.

  • धारा 67B: नाबालिग का वीडियो बनाना - पहली बार में 5 साल की सजा या ₹10 लाख तक जुर्माना, दोहराने पर 7 साल तक की सजा
  • धारा 66E: किसी भी उम्र के व्यक्ति का निजी वीडियो बनाना - 3 साल की सजा या ₹2 लाख जुर्माना
  • धारा 354C: स्नान कर रही महिला का वीडियो बनाना - 1 साल की सजा

होटल में ठहरते समय ये सावधानियां ज़रूरी हैं:

  • कमरे में घुसने से पहले ध्यान से निरीक्षण करें कि कोई गुप्त कैमरा, टूटी खिड़की या दरवाज़ा, संदिग्ध छेद तो नहीं है.
  • खिड़की और दरवाजों के पर्दे ठीक से बंद हैं या नहीं, यह ज़रूर चेक करें.
  • अगर कमरे में हल्के पर्दे हैं या प्राइवेसी की कोई कमी है, तो तुरंत होटल मैनेजमेंट को सूचित करें.

महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जाननी चाहिए:

क्या होटल की खिड़की से फिल्म बनाना गैरकानूनी है?

हां, बिना सहमति के किसी की प्राइवेट एक्टिविटी रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है.

क्या होटल प्रबंधन दोषी हो सकता है?

अगर होटल गोपनीयता की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करता (जैसे मोटे पर्दे, टिंटेड ग्लास), तो उसकी जिम्मेदारी बनती है.

क्या करें अगर कोई वीडियो दिख जाए?

उसे शेयर न करें, न ही उस पर कमेंट करें. तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें.

होटल में रहते समय गोपनीयता की ज़िम्मेदारी सिर्फ होटल की नहीं बल्कि ग्राहक की भी होती है. सतर्क रहना, सही कमरा चुनना और प्राइवेसी का ध्यान रखना आज के डिजिटल दौर में बेहद जरूरी है. साथ ही, इस तरह के मामलों में सख्त कानून हैं और दोषियों को कड़ी सज़ा मिल सकती है.

RAJASTHAN NEWS
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