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राजस्थान पुलिस को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश, जारी है सर्च अभियान; जानें क्या है कारण

अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स मनाया जाने वाला है. ऐसे में दरगाह के आसपास रहने वाले लोगों का पुलिस एक अभियान के तहत सर्वे कर रही है. इस सर्वेके अनुसार लोगों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जानी है. साथ ही जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है.

राजस्थान पुलिस को अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश, जारी है सर्च अभियान; जानें क्या है कारण
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( Image Source:  ANI )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Updated on: 2 Dec 2025 12:12 AM IST

अजमेर दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स मनाया जाने वाला है. ऐसे में दरगाह के आसपास रहने वाले लोगों का अजमेर पुलिस द्वारा सर्वे किया जा रहा है. दरगाह के अधिकारी नरेंद्र जाखड़ ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दरगाह के आसपास पहाड़ी वाले इलाकों पर रह रहे लोगों का सर्वे किया जा रहा है. इस सर्वे में उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है. ऐसे में जो लोग बाहर से आकर रह रहे है. ऐसे में जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा.

वहीं इस बीच पुलिस अधिकारियों द्वारा इलाके के आस-पास की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है. साथ ही इलाके में रह रहे संदिग्ध लोगों से लगातार पूछताछ करते हुए सर्वे किया जा रहा है.

डॉक्यूमेंट की जांच करें

वहीं सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर वंदिता राणा ने कहा कि दरगाह के आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है. दरगाह के आसपास सभी होटल और उनके मालिकों को निर्देश दिए गए कि होटल में रहने वाले हरेक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट की जांच हो और उस जांच के बाद ही उन्हें होटल में रूम अलॉट किए जाएं. दरअसल प्रशासन की ओर से जिला अजमेर पुलिस को दरगाह के आसपास वाले इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशी, रोहिंग्या और संदिग्ध लोगों को चिन्हित करने के लिए आदेश जारी किए थे.

थाने में जमा होंगे डॉक्यूमेंट

जारी हुए निर्देश के अनुसार पुलिस ने होटल मालिक या फिर मकान मालिकों को किसी भी किराएदार को कमरा देने से पहले उनकी पहचान से संबंधित डॉक्यूमेंट को उनसे लेने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन डॉक्यूमेंट्स को थाने में जमा करवाने का आदेश दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकी यदि कोई आपराधिक बैकग्राउंड वाला व्यक्ति किसी के मकान में रह रहा है और मकान में रहने के बाद डिटेल थाने में नहीं देता तो मकान मालिक या फिर होटल मालिक के खिलाफ नियम का उल्लंघन करने के मालमे में कार्रवाई की जाएगी.

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