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'येशु येशु' फेम पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास, 2018 के रेप मामले में पाए गए थे दोषी

Pastor Bajinder Singh gets life sentence: मोहाली की एक कोर्ट ने मंगलवार को 2018 के जीरकपुर बलात्कार मामले में स्वयंभू पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने 42 वर्षीय बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया.

येशु येशु फेम पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास, 2018 के रेप मामले में पाए गए थे दोषी
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Pastor Bajinder Singh gets life sentence
सचिन सिंह
Edited By: सचिन सिंह

Updated on: 1 April 2025 12:47 PM IST

Pastor Bajinder Singh gets life sentence: मोहाली की एक कोर्ट ने मंगलवार को 2018 के जीरकपुर रेप मामले में स्वयंभू पंजाब के पादरी बजिंदर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने पिछले सप्ताह उसे दोषी करार दिया था. मामले के 5 अन्य आरोपियों - पादरी जतिंदर, पादरी अकबर, सत्तार अली और संदीप पहलवान को बरी कर दिया गया था.

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज विक्रांत कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को 42 वर्षीय बजिंदर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया. एफआईआर दर्ज होने के बाद, बजिंदर को 2018 में दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था.

पीड़िता ने क्या कहा?

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मामले की पीड़िता ने कहा, 'वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा. इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे. आज बहुत सारी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है. मैं डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है.' पीड़िता ने आरोप लगाया था कि विदेश में बसने में मदद करने के बहाने बजिंदर उसे मोहाली के सेक्टर 63 में अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और इस वीडियो रिकॉर्ड भी किया.

पादरी बजिंदर के खिलाफ पूरा मामला

पादरी के खिलाफ यह मामला 2018 का है, जब जीरकपुर की एक महिला ने शिकायत की थी कि बजिंदर ने उसे विदेश यात्रा में मदद करने के बहाने उसका यौन शोषण किया.

महिला ने दावा किया कि उसने उसका एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया और धमकी दी कि अगर वह उसकी मांगें नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा. इस मामले में बजिंदर जमानत पर बाहर था.

बजिंदर पर मारपीट का भी मामला दर्ज

पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रंजीत कौर नामक एक महिला के शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है. यह घटना कथित तौर पर प्रार्थना सभा के बाद हुई, जहां कौर ने दावा किया कि उनके साथ-साथ अन्य लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और हमला किया गया.

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