मान सरकार ला रही 3 नए प्रस्ताव, पहले से और मजबूत होगा पंजाब
सीएम मान पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इंडस्ट्री पर इलेक्टि्रसिटी ड्यूटी बढ़ाने, सुखना ईको सेंसटिव जोन और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग प्रोजेक्टरों की जमीन को नीलामी में बेचा जाएगा. इससे राज्य की जनता को भी लाभ होने वाला है. सीएम मान के इस फैसले से राज्य सरकार को करीब 800 से 900 करोड़ रुपये के राजस्व हासिल होगा.

Punjab Cabinet: पंजाब सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार नए-नए फैसले ले रही है. जिसमें हर वर्ग के हितों के लिए योजना बनाई जाती है. अब मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब कैबिनेट में तीन ऐसे प्रस्ताव पेश करने वाले हैं, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति पहले से और मजबूत होगी.
सीएम मान पंजाब की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इंडस्ट्री पर इलेक्टि्रसिटी ड्यूटी बढ़ाने, सुखना ईको सेंसटिव जोन और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग प्रोजेक्टरों की जमीन को नीलामी में बेचा जाएगा. इससे राज्य की जनता को भी लाभ होने वाला है.
सरकार को होगा फायदा
सीएम मान के इस फैसले से राज्य सरकार को करीब 800 से 900 करोड़ रुपये के राजस्व हासिल होगा. साथ ही इंडस्ट्री की इलेक्टि्रसिटी ड्यूटी में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करने का एलान किया था. अब बताया गया कि वित्तीय विभाग ने इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर लिया है. ये प्रस्ताव आगामी मंत्रिमंडल बैठक में पेश किए जाएंगे. सरकार सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के तीन किलोमीटर के दायरे तक ईको सेंसटिव जोन बनाने जा रही है. वन विभाग ने इसे 100 मीटर से बढ़ाकर 3 किलोमीटर करने का प्रस्ताव कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजा है. अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यहां किसी भी प्रकार के भवन निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियों समेत कोई भी प्रोजेक्ट लाने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी.
रिजर्व लैंड की नीलामी
जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में सरकार एक और नया बदलाव कर सकती है. इस बदलाव से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में घर लेने वाले लाखों जरूरतमंदों लोगों को जहां इसका नुकसान होगा. वहीं प्राइवेट रियल एस्टेट मालिकों की चांदी होगी. अब सरकार रिजर्व की गई लैंड को नीलामी में बेचेगी. इस फैसले के बाद इन जमीनों को अब प्राइवेट रियल एस्टेट मालिक दोबारा सरकार से खरीद सकेंगे. इसका प्रभाव पंजाब में 40 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्टों पर पड़ेगा. ये बड़े प्रोजेक्ट मोहाली, लुधियाना और जालंधर में पड़ते हैं.
कमिश्नरों को दिए निर्देश
पंजाब कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने डिवीजन कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पंजाब अपार्टमेंट और विनियम अधिनियम 2024 के तहत जमीन के डॉक्यूमेंट के लिए NOC की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है. पंजाब विधानसभा ने 3 सिंतबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी.