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पंजाब में शिक्षकों के पे- स्केल पर मान सरकार ने जारी किया फरमान

पंजाब सरकार के खिलाफ पे-स्केल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि जब पे-स्केल लागू होगा, तभी वह वोट देंगे. अब इस मामले में सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं.

पंजाब में शिक्षकों के पे- स्केल पर मान सरकार ने जारी किया फरमान
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( Image Source:  ANI )
हेमा पंत
Edited By: हेमा पंत

Updated on: 12 Nov 2024 4:43 PM IST

पंजाब के सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. पंजाब की सरकार ने स्कूल के टीचर्स के लिए एक नया आदेश जारी किया है. सरकारी स्कूलों में पीजीआई और आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स के पे-स्केल से जुड़े आदेश हैं. यह फैसला स्कूल विभाग द्वारा पंजाब सरकार के नियमों के अतंर्गत लिया गया है.

कुछ समय पहले संशोधन पत्र जारी किए गए थे, जिसे अब वापस ले लिया गया है. पत्र नंबर नंबर 16/4-2012 अमला III (3) तिथि 26.10.2012 है. फाइनेंस डिपार्टमेंट के लेटर नंबर 5.10.09-5 तिथि 1/665 तिथि 5.10.2011 के अनुसार सभी नियम और कोर्ट के आदेशों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.

पे-स्केल लागू होने के बाद ही मिलेगा वोट

पंजाब पे-स्केल बहाली की मांग कर रहे और पंजाब पे स्केल बहाली सांझा मोर्चा (पीपीएसबीएसएम) के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे पंजाब सरकार के कर्मचारियों ने अपने घरों पर फ्लेक्स बैनर लगाने का फैसला किया है.इस पर लिखा है "पे स्केल नहीं तो वोट नहीं." बैनर्स में कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की है कि वे तभी वोट मांगें, जब वे 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पंजाब पे-स्केल लागू करना सुनिश्चित कर सकें.

50 सरकारी कर्माचारियों ने किया विरोध

प्रदर्शनकारियों ने झूठे वादे करने वाले उम्मीदवारों से भी अनुरोध किया कि वे वोट के लिए उनके पास न आएं. 17 जुलाई 2020 को राज्य सरकार ने सभी नई भर्तियों के लिए पंजाब पे-स्केल के बजाय सेंटर पे-स्केल लागू किया है. हालांकि, कर्मचारी पंजाब पे-स्केल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह ज्यादा स्केल देता है. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने एक संशोधित पे-स्केल लागू किया है, जो केंद्रीय या पंजाब पे-स्केल के साथ फिट नहीं बैठता है.

लगभग 50 सरकारी विभागों के कर्मचारी पंजाब पे-स्केल लागू करने की मांग कर रहे हैं और पिछले कुछ समय में कई विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं.

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