Begin typing your search...

मंदिर की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, हरकत में आई मोहन सरकार; हुआ बुल्डोजर एक्शन

MP के ग्वालियर में बुल्डोजर एक्शन के तहत नगर निगम और पुलिस बल की टीम ने मिलकर भू-माफियाओं की गिरफ्त से 100 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है.कलेक्टर द्वारा मंदिर की जमीन पर किए गए निरीक्षण के बाद ये कार्रवाई की गई.

मंदिर की जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, हरकत में आई मोहन सरकार; हुआ बुल्डोजर एक्शन
X
( Image Source:  ANI )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Published on: 24 Nov 2024 2:36 PM

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बुलडोजर एक्शन के तहत नगर निगम और पुलिस की टीम ने भू-माफियाओं के कब्जे से करीब 100 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है. बताया गया कि इस जमीन पर अवैध रूप से बाउंड्री वॉल को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया गया है. दरअसल सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद इसे बेचने की तैयारी की जा रही थी. लेकिन उससे पहले ही एक्शन ले लिया.

दरअसल 18 नवंबर को कलेक्टर रुचिका चौहान ने रामजानकी मंदिर ट्रस्ट की लगभग पौने नौ बीघा सरकारी जमीन का निरीक्षण किया था. जिसके बाद नगर निगम और पुलिस की टीम ने इस कार्रवाई को करते हुए अवैध बाउंड्री वॉल पर अतिक्रम किया.

प्लॉट बेचने की थी तैयारी

इस मंदिर में निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर रूचि चौहान ने पाया कि फी औकाफ की जमीन पर बाउंड्रीवॉल पाई गई. जिसपर उन्होंने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को इस अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए. वहीं इस मामले में SDM लश्कर नरेंद्र बाबू लाल यादव के नेतृत्व में मंदिर की जमीन को बुलडोजर एक्शन के तहत मुक्त करवाया गया.

प्लॉट बेचने की थी तैयारी

SDM नरेंद्र बाबू लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस जमीन पर मनोहरलाल भल्ला ने बाउंड्री वॉल बना ली थी. इसके बाद वह इसे बेचने की तैयारी में था. लेकिन जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को मुक्त कवाया गया. साथ ही कई लोगों को इस प्लॉट की खरीदारी से बचने की जालसाजी से भी बचा लिया गया है.

100 करोड़ की कीमत वाली जमीन को करवाया मुक्त

दरअसल इस अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए थे. जिसके बाद इस जमीन पर कार्रवाई की गई. इस एक्शन के बाद 100 करोड़ रुपये की जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया है. वहीं अब इस मामले में क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक प्रदीप महाकाली और पटवारी इकबाल खान की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार डॉ. रमाशंकर सिंह के न्यायालय में मध्यप्रदेश भू-संहिता की धारा-248 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

MP newsIndia News
अगला लेख