HC के आदेश पर फैजल ने 21 बार बोला 'भारत माता की जय', तिरंगे को दी सलामी
देश विरोधी नारे लगाने के जुर्म में मध्य प्रदेश के युवक को गिरफ्तार किया गया था. आरोपी युवक फैजल ने अदालत के आदेश को माना और 21 बार तिरंगे को सलामी भी दी. आरोपी में 'भारत माता की जय' के नारे लगाए.

मध्य प्रदेश से एक खबर आ रही है, जहां देशविरोधी नारे लगाने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था. आरोपी युवक फैजल ने मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर तिरंगे को 21 बार सलामी दी और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. फैजल ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया और नारे लगाए. साथ ही उसने देशविरोधी नारे लगाने का पश्चाताप किया. युवक ने कहा कि उसने रील बनाते समय गलती से यह नारा लगा दिया था.
मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने युवा आरोपी को जमानत देते वक्त शर्त रखी थी कि उसे महीने में दो बार भोपाल के मिलरोद थाने में तिरंगे को सलामी देनी होगी. जब तक मामला निपट नहीं जाता तब तक उसे महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सलामी देनी होगी और साथ ही भारत माता की जय के नारे भी लगाने होंगे. कोर्ट का आदेश मिलने पर फैजल ने इस चीज की शुरुआत कर दी है.
इन शर्तों पर फैजल होगा रिहा- जस्टिस डीके पालीवाल
जस्टिस डीके पालीवाल ने 15 अक्टूबर को आदेश में कहा कि कुछ शर्तों पर आरोपी को रिहा किया जा सकता है, ताकि उसके अंदर देश के प्रति भावना पर गर्व करे, जहां वह पैदा हुआ और रह रहा है. आगे अदालत ने कहा- 'वह खुले आम उस देश का विरोध कर रहा है नारे लग रहा है, जहां पर वह खुद पैदा हुआ है.'
फैजल पर 14 आपराधिक मामले दर्ज
आरोपी फैजल को मई में भोपाल के मिसरोद थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत शिकायत दर्ज हुई और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फैजल पर आरोप था कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. बचाव में आरोपी के दलील ने कहा कि उसके मुवक्किल को फंसाया गया है. राज्य के सरकार के वकील ने जमानत का विरोध किया और का कि आरोपी के खिलाफ 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं.