Delhi Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को एग्जिट पोल पर रोक लगाई
Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है.

Delhi Assembly Election 2025: चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. चुनाव आयोग ने बुधवार यानी 5 फरवरी 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच होने वाले दिल्ली चुनाव को लेकर किसी भी तरह के एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है.
दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए 5 फरवरी 2024 को वोट डाले जाएंगे. अधिसूचना में ये भी कहा गया कि चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा.
चुनाव और उपचुनावों के लिए है ये आदेश
अधिसूचना में कहा गया, 'EC ने ये प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सेक्शन 126ए की सब-सेक्शन (1) के तहत लगाए गए हैं.' इसमें आगे लिखा है, 'आरपी एक्ट 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य पोल सर्वे के नतीजों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, आम और उपचुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के दौरान प्रतिबंधित होगा.'