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दिल्ली वालों खूब करो नए वाहनों की खरीदारी, अगर करेंगे यह काम तो रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 20% की छूट

दिल्ली सरकार स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम के तहत नए वाहन पंजीकरण पर 20 परसेंट तक डिस्काउंट देने का एलान किया है. इसके तहत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी से चलने वाले गैर-परिवहन और वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में राहत मिलेगी. वहीं डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को 10 प्रतिशत कर छूट मिलेगी.

दिल्ली वालों खूब करो नए वाहनों की खरीदारी, अगर करेंगे यह काम तो रजिस्ट्रेशन पर मिलेगी 20% की छूट
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निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 6 Nov 2024 12:35 PM IST

Delhi News: दिल्ली वासियों को नई वाहन खरीदने पर फायदा होने वाला है. राज्य सरकार नए वाहनों ने रजिस्ट्रेशन पर 20 फीसदी की छूट दे रही है. इसका मकसद ऑटोमोटिव सेक्टर को बढ़ावा देना है.

दिल्ली सरकार स्क्रैपेज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम के तहत नए वाहन पंजीकरण पर 20 परसेंट तक डिस्काउंट देने का एलान किया है. इसके तहत पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी से चलने वाले गैर-परिवहन और वाणिज्यिक वाहनों को मोटर वाहन टैक्स में राहत मिलेगी.

गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर छूट

दिल्ली सरकार की इस पहल के तहत गैर-परिवहन वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने पर 20 फीसदी की राहत मिलती है. जिसमें पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाले वाहन शामिल हैं. जबिक डीजल वाहनों को 15 फीसदी की छूट मिलेगी. वाणिज्यिक वाहनों को 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है. डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को 10 प्रतिशत कर छूट मिलेगी.

दिल्ली सरकार ने दी जानाकरी

दिल्ली सरकार ने अधिसूचना में कहा कि जो वाहन 15-10 साल से पुराने हैं, उन्हें बदलने की जरूरत है. सरकार ने कहा कि गाड़ियों के मालिकों को अपने पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप कराने के बाद नए वाहन के पंजीकरण पर छूट मिलेगी. योजना का उद्देश्य पुराने वाहनों के स्थान पर नए, अधिक पर्यावरण अनुकूल मॉडल को बढ़ावा देना है.

परिवहन विभाग को मिली शिकायत

यह अधिसूचना 15 अक्टूबर को प्रकाशित की गई थी. इस संबंध में परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें कुछ दिन पहले अधिसूचना मिली. इसे लागू कर दिया गया है और लोग इस योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं. इसके तहत आरवीएसएफ में स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहनों के पक्ष में जमा प्रमाणपत्र के बदले नए परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में रियायत प्रदान की जाती है.”

कब तक रहेगी प्रमाणपत्र की वैधता?

सरकार की इस पहल के तहत एक नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन टैक्स में राहत मिलेगी. लेकिन मालिकों को एक आवश्यक और पर्याप्त दस्तावेज देने होंगे. प्रमाण-पत्र की वैधता जारी तारीख से अगले 3 साल तक होगी. हालांकि यह योजना सरकारी स्वामित्व वाले या प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सौंपे गए जब्त वाहनों के खिलाफ जारी किए गए सीओडी पर प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है.

राजधानी में लगभग 55 लाख पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जा चुका है. शहर में अभी भी लगभग 1-1.5 लाख ऐसे वाहन हैं दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के मद्देनजर परिवहन विभाग ने 11 अक्टूबर को एमसीडी और यातायात पुलिस जैसी अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे पुराने वाहनों के खिलाफ संयुक्त अभियान शुरू किया था.

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