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जीजा- साली की Whatsapp चैट पढ़कर दिल्ली की कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला

दिल्ली की एक अदालत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. हैरान कर देने वाला इसलिए क्योंकी रेप के आरोपी जीजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने शिकायकर्ता द्वारा लगाए गई दलीलों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया है.

जीजा- साली की Whatsapp चैट पढ़कर दिल्ली की कोर्ट ने सुना दिया ये फैसला
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( Image Source:  Freepik )
सार्थक अरोड़ा
Edited By: सार्थक अरोड़ा

Published on: 30 Sept 2024 11:10 AM

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. हैरान कर देने वाला इसलिए क्योंकी रेप के आरोपी जीजा के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दे दी. विकासपुरी में रहने वाले एक परिवार से जीजा और साली का मामला पुलिस के पास पहुंचा. मामला इतना बड़ा कि साली ने जीजा पर रेप जैसे गंभीर आरोप लगा डाले.

लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जीजा को अग्रिम जमानत दे दी गई. मिली जानकारी के अनुसार इसमें मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप का बहुत बड़ा हाथ. ऐसा इसलिए क्योंकी दोनों के बीच व्हाट्सएप पर खूब बातचीत होती थी. जिससे पता चला कि दोनों बीच संबंध काफी अच्छे हैं.

कोर्ट ने दी जमानत

दिल्ली के विकासपुरी में एक परिवार से साली ने जीजा के खिलाफ विकासपुरी थाने में जीजा के खिलाफ बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, विवाहित महिला पर अत्याचार, आपराधिक विश्ववासघात जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. वहीं 18 सितंबर को ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनी और बाद में आरोपी जीजा को जमानत देने का फैसला लिया.

दोनों के बीच थे अच्छे संबंध

वहीं पुलिस शिकायत के बाद जीजा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की. जिसके बाद सभी सबूतों को देखते हुए कहा गया कि जीजा पर लगाया गया आरोप काफी गंभीर हैं. वहीं कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सऐप से पता चलता है कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच संबंध अच्छे थे.

इन शर्तों पर मिली जमानत

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी जीजा को अग्रिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह किसी भी तरह शिकायतकर्ता के परिवार को धमकाएगा नहीं. साथ ही जब भी जांच की आवश्यकता होगी तो उस दौरान वह अपनी हाजरी जरुर देगा. इसी के साथ-साथ 25 हजार रुपये भरने के साथ बेसिक अमाउंट और बांड प्रस्तुत करने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा

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