असम में लागू होगी AASU की धारा-6, CM हिमंत बिस्वा सरमा ने की केंद्र से अपील, जानिए क्या है ये समझौता?
मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा कि हम केंद्र सरकार ने अपील करेंगे कि वह 15 सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए AASU के साथ चर्चा करे. उन्होंने कहा कि हम असम में 52 सिफारिशों को लागू करने का प्रयास करेंगे. इसके लिए एक महीने के अंदर योजना बनाई जाएगी और AASU के साथ दूसरी बैठक 25 अक्टूबर को होगी.

Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा राज्य में लगातार नए फैसलों को लागू कर रहे हैं, जिससे प्रदेश की जनता को किसी तरह की परेशानी न हो. अब सीएम बिस्वा ने असम समझौते के खंड 6 को लागू करने का ऐलान किया है. इस संबंध में सीएम ने बुधवार को ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से बातचीत की.
सीएम सरमा ने बताया कि न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों का विश्लेषण किया है. अब सरकार इन्हें असम में लागू किया जा सकता है. हमनें साफ कर दिया है कि उन सिफारिशों को बराक घाटी और साथ ही संविधान में 6 अनुसूची क्षेत्रों में उनकी इजाजत के बिना लागू नहीं किया जाएगा.
केंद्र से की अपील
मुख्यमंत्री हिमंत ने कहा कि हम केंद्र सरकार ने अपील करेंगे कि वह 15 सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए AASU के साथ चर्चा करे. उन्होंने कहा कि हम असम में 52 सिफारिशों को लागू करने का प्रयास करेंगे. इसके लिए एक महीने के अंदर योजना बनाई जाएगी और AASU के साथ दूसरी बैठक 25 अक्टूबर को होगी.
क्या है AASU समझौता
असम समझौता राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेतृत्व, मुख्य रूप से अखिल असम छात्र संघ (AASU) के बीच हुआ था, जिस पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे. इस समझौते ने राज्य में बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश के खिलाफ असम में छह साल से चल रहे आंदोलन को समाप्त कर दिया. समझौते के खंड 6 में कहा गया है कि “असमिया लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और विरासत की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन के लिए, यथा उपयुक्त, संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाएंगे.”
केंद्र ने किया समिति का गठन
केंद्रीय गृह मंत्रालय जुलाई, 2019 में इस धारा को लागू करने के तरीके सुझाने के लिए सेवानिवृत्त असम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिप्लब कुमार सरमा की अध्यक्षता में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया. इसमें न्यायाधीश, सेवानिवृत्त नौकरशाह, लेखक, AASU नेता और पत्रकार शामिल थे. समिति के समक्ष प्रमुख प्रश्नों में धारा 6 के तहत “सुरक्षा उपायों” के लिए पात्र “असमिया लोगों” की परिभाषा थी.
असम में लागू होगी ये सिफारिशें
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने रिपोर्ट की विशिष्ट सिफारिशों के लिए 1951 को "कट-ऑफ तिथि" के रूप में स्वीकार किया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि "असमिया लोगों" की यह परिभाषा केवल रिपोर्ट की सिफारिशों के संदर्भ तक ही सीमित है.